चार साल के बेटे की फावड़े से काटकर और जलाकर हत्या के मामले में मां को आजीवन कारावास
Bijnor News: बिजनौर में चार वर्षीय बेटे की फावड़े से काटकर हत्या करने वाली मां अदालत ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने आरोपित मां को आजीवन कारावास और 60 ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
बिजनौर के गांव जलालपुर हसना का मामला।
कोर्ट ने 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
संवाद सहयोगी, बिजनौर। पोक्सो एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश नागर ने चार वर्षीय बेटे को फावड़े से काटकर और जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपित मां आदेश देवी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने आरोपित आदेश देवी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये मृतक के पिता को देने के आदेश भी दिए हैं।
एडीजीसी मुकेश कुमार चौहान के अनुसार हीमपुरदीपा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर हसना निवासी कपिल कुमार पुत्र संसार सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि 12 जून 2024 को वह अपने खेत पर गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी आदेश देवी और चार वर्षीय बेटा हर्ष मौजूद थे।
जब वह खेत से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी आदेश देवी ने हर्ष को फावड़े से वार कर घायल कर रखा है। वह उसे लड़कियों में आग लगाकर जलाने का प्रयास रही है। कपिल के भाई सुनील, तहेरे भाई कविंद्र की मौजूदगी में आदेश देवी से पूछा कि उसने बेटे हर्ष को क्यों मारा तो महिला फावड़ा लेकर अपने पति के पीछे दौड़ी।
इसी बीच कपिल अपने बेटे हर्ष को जलती लकडियों से उठाकर ले भागा। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। जिसने भी मां के हाथों बेटे की निर्मम हत्या के बारे में सुना सन्न रह गया। आरोपित महिला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने जैसी संगीन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई।
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आदेश के मायके वालों ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था। न्यायाधीश लोकेश नागर ने आरोपित मां आदेश देवी को बेटे हर्ष की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।