देवरिया में हत्या के मामले में मां-बाप और बेटे को आजीवन कारावास, 2021 में हुई हत्या के मामले में सुनाया फैसला
देवरिया की एक अदालत ने 2021 के खामपार बाजार हत्याकांड में तीन दोषियों, प्रभु दयाल गुप्ता, उनकी पत्नी मीना देवी और बेटे सचिन गुप्ता को आजीवन कारावास की ...और पढ़ें

HighLights
देवरिया कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास सुनाया।
2021 के खामपार बाजार हत्याकांड में आया फैसला।
दोषियों पर 1.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा।
विधि संवाददाता, देवरिया। हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने गुरुवार को तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रभु दयाल गुप्ता, उनकी पत्नी मीना देवी और पुत्र सचिन गुप्ता पर प्रत्येक को 1.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 फरवरी 2021 की शाम करीब छह बजे खामपार बाजार के रहने वाले दिनेश गुप्ता अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान उनके पट्टीदार प्रभु दयाल गुप्ता, मीना देवी और सचिन गुप्ता कुदाल व लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और दिनेश पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर बचाने पहुंचे उनके भाई कुंज बिहारी गुप्ता पर भी आरोपितों ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान दिनेश गुप्ता की मौत हो गई। घटना के बाद कुंज बिहारी गुप्ता की पत्नी इंद्रकला की तहरीर पर खामपार थाने में हत्या और जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी पाया। न्यायालय ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, जानलेवा हमले के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा मारपीट और अपमानित करने के अपराध में एक वर्ष का कठोर कारावास सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।