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यूपी में पेड़ काटने के बाद नहीं लगाए पौधे, विभाग ने 95 लोगों को सिखाया सबक; 306 पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Published: Tue, 22 Sep 2026 04:36 PM (IST)

इटावा में पेड़ काटने के बाद 10 पौधे न लगाने पर 95 वृक्ष मालिकों की जमानत राशि जब्त कर ली ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. 95 वृक्ष मालिकों की जमानत राशि जब्त, पौधे नहीं लगाए।

  2. 306 अन्य वृक्ष मालिकों पर भी कार्रवाई की तैयारी।

  3. वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत कार्रवाई की जा रही।

जागरण संवाददाता, इटावा। वृक्ष काटकर उनके स्थान पर 10 वृक्ष न लगाए जाने के मामले में 95 वृक्ष मालिकों की जमानत की रकम जब्त कर ली गई है, जबकि 306 वृक्ष मालिकों के जमानत की जब्तीकरण की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। जमानत के लिए वृक्ष काटने से पहले इन वृक्ष मालिकों से जमानत के तौर पर जो रकम जमा कराई जाती है उसी को जब्त किया गया है।

वन विभाग से वृक्ष काटने की इजाजत लेने पर वर्तमान में 1000 रुपये प्रति वृक्ष की जमानत रकम जमा कराई जाती है जबकि पहले 200 रुपये प्रति वृक्ष की दर से जमानत रकम जमा कराई जाती थी। एक वृक्ष के स्थान पर 10 पौधे लगाए जाने पर यह जमानत की रकम वापस कर दी जाती है।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विकास नायक ने बताया कि अप्रैल 2014 से मार्च 2020 तक जो अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं और उनमें जिन वृक्ष मालिकों ने अभी तक जमानत वापस नहीं ली है वह पौधे लगाए जाने की सूचना 15 दिन के अंदर कार्यालय में लिखित रूप से दे दें।

शुरू की गई जब्तीकरण की कार्यवाही

इस दौरान जिनकी लिखित सूचना नहीं आएगी तो यह उनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 5 के अंतर्गत 10 पौधे नहीं लगाए है और उनकी जमानत जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

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डीएफओ ने यह भी बताया है की सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर 95 वृक्ष मालिकों की जमानत जब्त की जा चुकी है। उन्होने बताया कि इसी तरह के मामलों में 306 वृक्ष मालिकों की जमानत की जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

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उन्होंने यह भी कहा है कि जिन वृक्ष मालिकों ने वृक्ष काटने के बाद पर्याप्त संख्या में पौधे लगाए हैं इसकी लिखित सूचना कार्यालय को जरूर दे दें।