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    दुष्कर्म केस का डर दिखा वसूली, फतेहगढ़ में शातिर महिला गिरफ्तार, वकील के साथ मिलकर चला रही थी 'रंगदारी सिंडिकेट'

    Updated: Fri, 15 May 2026 06:26 PM (IST)

    फतेहगढ़ में एक महिला को झूठे दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज कर लोगों से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह एक वकील के साथ मिलकर यह 'रंगदारी सिंड ...और पढ़ें

    ये फोटो एआई जनरेटेड है।

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    HighLights

    1. दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराकर रंगदारी वसूलने की आरोपित महिला गिरफ्तार

    2. दर्ज कराए मुकदमे में एक लाख रुपये लेकर बदल दिया था बयान

    3. आरोपित वकील की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। लोगों से वसूली के लिए दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की आरोपित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के एक अन्य आरोपित वकील की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रोक लगी हुई है। महिला से पूछताछ के बाद उसके अन्य साथियों के भी नाम सामने आए हैं। जिन्हें आरोपित बनाने के लिए मंथन चल रहा है।

    फतेहगढ़ के मुहल्ला बंधौआ निवासी अजय चौहान ने 11 अक्टूबर 2025 को भोलेपुर के बेवर रोड स्थित पालीवाल गली निवासी वकील अवधेश मिश्रा व कादरीगेट थाना क्षेत्र की एक महिला व तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने वकील अवधेश मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस मुकदमे की विवेचना कर रहीं जहानगंज थानाध्यक्ष पूनम अवस्थी ने गुरुवार शाम को दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर वसूली करने की आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया।

    शुक्रवार दोपहर अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि महिला का कहना है कि वह मुकदमे में नामित आरोपितों के साथ मिलकर अपने निजी, आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर या फंसाने की धमकी देकर रुपये वसूलती है। रुपये मिलने के बाद दर्ज कराए मुकदमे में वह अपने बयान बदल देती है। वर्ष 2020 में फतेहगढ़ कोतवाली में महिला ने एक शिक्षक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे में तीन बार बयान बदले थे।

    इस पर पुलिस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाकर मुकदमा खत्म कर दिया था। महिला के कई सहयोगियों के भी नाम सामने आए हैं। उन्हें भी आरोपित बनाने के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गिरफ्तार महिला को न्यायालय के समक्ष भेजा गया। उन्होंने बताया कि वकील अवधेश मिश्रा के खिलाफ अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम, मारपीट आदि के आरोप में सात मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमे की विवेचना चल रही है। इस दौरान मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक अविचल पांडेय, फतेहगढ़ कोतवाल रणविजय सिंह, जहानगंज थानाध्यक्ष पूनम अवस्थी मौजूद रहीं।

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    यह था मामला

    अजय चौहान के खिलाफ आरोपित महिला ने 25 दिसंबर 2020 को कादरीगेट थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद वकील अवधेश मिश्रा ने अजय चौहान से संपर्क कर कहा कि वह परेशान न हों। एक लाख रुपये दे दें तो वह पीड़िता से बात कर उनका नाम निकलवा देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और जेल जाने के डर से अजय चौहान ने अवधेश मिश्रा को एक लाख रुपये दे दिए। अवधेश मिश्रा ने दुष्कर्म पीड़िता से कहा कि वह धारा 161 व 164 के बयान में अजय चौहान को माफ कर दे, उसने एक लाख रुपये की रंगदारी दे दी है। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से मुकर गई तो पुलिस ने धारा 228-ए (बलात्कार के पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने), 501 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 10 सितंबर 2025 को अवधेश मिश्रा व आरोपित महिला ने तीन अज्ञात लोगों के साथ अजय चौहान से फिर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रुपये न देने पर दुष्कर्म में आरोपित बनवाकर बर्बाद कर देने की धमकी दी गई थी।