एक खतौनी से कई अपराधियों की जमानत लेने पर जमानतदारों पर मुकदमा दर्ज, प्रति जमानत मिलते थे 500 रुपये
गाजीपुर पुलिस ने फतेहपुर में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक ही खतौनी का उपयोग कर कई अपराधियों की जमानत लेता था। ...और पढ़ें

HighLights
एक ही खतौनी से कई अपराधियों की जमानत ली।
सरगना सहित छह आरोपितों पर धोखाधड़ी का मुकदमा।
पूर्व बार पदाधिकारी का पुत्र भी गिरोह में शामिल।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रुपयों की लालच में एक ही खतौनी व प्रपत्रों से अपराधियों की कई बार जमानत लेने वाले गिरोह का गाजीपुर पुलिस ने राजफाश कर सरगना समेत छह आरोपितों पर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बिचौलियों में जिला बार के एक पूर्व पदाधिकारी का पुत्र भी शामिल है।
गाजीपुर थाने के चुरियानी निवासी महेश चंद्र गुप्ता के पास बड़नपुर गांव में एक मात्रा गाटा संख्या 18 खतौनी संख्या 463 है, जो सत्य एवं वास्तविक है।
एसआई जयप्रकाश पांडेय ने बताया कि महेशचंद्र ने न्यायालय से विवरण छिपाकर अपनी इस खतौनी से कई आरोपितों की जमानत ली, जिसमें जहानाबाद थाने से संबंधित कल्लू निवासी कोडा जहानाबाद, थरियांव थाने से संबंधित आरोपित शकील अली निवासी खेलदार हसवा, बिंदकी कोतवाली से संबंधित आरोपित निजामुद्दीन निवासी लहुरी सरांय की किसी न किसी आपराधिक मामले में अवैध रूप से जमानत ली।
जांच के दौरान ये भी उजागर हुआ कि कचेहरी में फोटो कॉपी की दुकान चलाने वाले जिला बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी का पुत्र अभिषेक अपने सहयोगियों अरुण कुमार गुप्ता उर्फ राजू प्रधान, इमरान अहमद उर्फ लड्डन, मनोज व पप्पू मौर्य के साथ मिलकर रुपयों के लालच में बाहरी आरोपितों को ढूंढकर महेशचंद्र गुप्ता को प्रति जमानत 400 से 500 का अवैध लाभ देकर न्यायालय में प्रतिभू के रूप में खड़ा करता है, जबकि जमानतगीर महेशचंद्र पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे छह मुकदमे दर्ज हैं।
एसआई बोले, विवेचना बाद कार्रवाई
एसआई जयप्रकाश पांडेय ने बताया कि पांच सौ रुपयों की लालच में एक ही खतौनी से चार-चार आरोपितों की जमानत लेने में सरगना महेशचंद्र गुप्ता, बिचौलिए अभिषेक, अरुण कुमार गुप्ता उर्फ राजू प्रधान, इमरान अहमद उर्फ लड्डन, मनोज व पप्पू मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। विवेचना बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।