Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कारोबारी का अपहरण करने वाले निकले रिश्तेदार, चचेरे जीजा समेत चार को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 31 Jan 2026 10:28 PM (IST)

    फिरोजाबाद में पैसे के लेनदेन के विवाद में एक कारोबारी के अपहरण मामले में कोर्ट ने चचेरे जीजा समेत चार दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। पैसे के लेनदेन के विवाद में कारोबारी का असलहे के बल पर अपहरण के मामले में चचेरे जीजा समेत चार दोषियों को कोर्ट ने 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    थाना दक्षिण में 11 सितंबर 2022 को आकाश राठौर निवासी महावीरनगर ने तहरीर दी थी कि रुपये के लेनदेन के विवाद में उसके बड़े भाई कारोबारी राजेंद्र राठौर का उसके चचेरे जीजा फौजी संजू बाबू राठौर निवासी हिमांयूपुर, उसके भाई विशाल उर्फ राजू, मौसेरे भाई देवेंद्र और संजय निवासी हिमांयूपुर के साथ अगवा कर लिया।

    पुलिस ने दूसरे दिन चारों को गिरफ्तार कर अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया। संजू से उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर भी बरामद की गई। विवेचक ने जांच के बाद 18 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक सुनील कुमार सिंह द्वितीय के न्यायालय में हुई।

    अभियोजन की तरफ से शैलेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने पक्ष रखा। न्यायालय ने चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मुख्य आरोपित संजू को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाया गया है।

    खबरें और भी