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    गाजियाबाद में अक्टूबर में दिया कार्य रोकने का नोटिस, जून में भवन हो गया तैयार; लगाई सील

    Updated: Sat, 27 Jun 2026 09:22 PM (IST)

    गाजियाबाद में जीडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रखने वाले तीन भवनों को सील और ध्वस्त किया गया, जिसमें ...और पढ़ें

    अवैध निर्माण किए जाने पर जीडीए द्वारा कार्य रोकने का नोटिस अक्टूबर माह में जारी किया गया।

    अवैध निर्माण किए जाने पर जीडीए द्वारा कार्य रोकने का नोटिस अक्टूबर माह में जारी किया गया।

    HighLights

    1. जीडीए ने गाजियाबाद में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की।

    2. अशोक नगर में नोटिस के बाद भी भवन निर्माण जारी रहा।

    3. अवंतिका कॉलोनी में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में अवैध निर्माण करने वालों को जीडीए के अधिकारियों का डर नहीं है। यही वजह है कि नोटिस मिलने के बावजूद अवैध निर्माण किया जाता है। शनिवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विपरीत अवैध निर्माण करने वालों पर की गई कार्रवाई से यह सच्चाई सामने आई है।

    अशोक नगर में जिस भवन में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण किए जाने पर जीडीए द्वारा कार्य रोकने का नोटिस अक्टूबर माह में जारी किया गया, वहां पर अब भवन बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ फिनिशिंग का कार्य बाकी है, जीडीए ने इस भवन को शनिवार को सील कर दिया है।

    जीडीए से मानचित्र भी स्वीकृत कराया

    अशोक नगर स्थित भूखंड संख्या बी - 82 पर भवन का निर्माण कार्य सीमा जैन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने जीडीए से मानचित्र भी स्वीकृत कराया है। लेकिन स्वीकृति के विपरीत सेट बैक को प्रभावित करते हुए निर्माण कार्य करने पर जीडीए ने उनके खिलाफ 24 जून 2025 को वाद योजित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी किया।

    31 जून को अनुस्मारक पत्र भी जारी किया। लेकिन निर्माणकर्ता ने इस संबंध में जीडीए को कोई लिखित जवाब नहीं दिया और भवन का निर्माण कार्य जारी रखा। शनिवार को जीडीए की टीम ने भवन को सील कर दिया। इसके अलावा अशोक नगर में भूखंड संख्या बी -175 में राजीव गुप्ता व अंकित गुप्ता को अवैध निर्माण करने पर जीडीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अक्टूबर 2024 को वाद योजित किया गया लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा जवाब नहीं दिया गया।

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    ध्वस्त करने का आदेश दो अप्रैल 2025 को पारित किया गया

    इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दो अप्रैल 2025 को पारित किया गया था। शनिवार को जीडीए की टीम ने भवन को सील कर दिया। अवंतिका कालोनी में भूखंड संख्या सीडी- 16 ए पर जीडीए स्वीकृत मानचित्र के विपरित मनोज बेनीवाल व विजया बेनीवाल द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। 26 फरवरी को जीडीए ने वाद योजित कर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया और 13 मार्च को अनुस्मारक नोटिस भेजा गया।

    निर्माणकर्ता द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो शनिवार को जीडीए की टीम द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जीडीए के प्रवर्तन जोन चार के प्रभारी लवकेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण पुलिस बल की मदद से अवैध निर्माण को सील करने व ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है।

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