गाजियाबाद में पुराने बिजली उपभोक्ताओं पर नए नियमों की मार, ₹50 की सुरक्षा निधि अब पहुंची 1200 रुपये तक
गाजियाबाद में 1.37 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार बढ़ने से सुरक्षा निधि में भारी वृद्धि हुई है, जिससे पुराने कनेक्शन धारकों को अतिरिक्त र ...और पढ़ें

बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ा भार।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में 1.37 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बढ़ने से पुराने कनेक्शन धारकों पर सबसे अधिक असर पड़ा है।
वर्षों पहले घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं ने उस समय की दरों के अनुसार महज 50 से 100 रुपये तक सुरक्षा निधि जमा की थी। अब, स्वीकृत भार बढ़ने के कारण उन्हें मौजूदा दरों के अनुसार कई गुना अधिक सुरक्षा निधि का अंतर चुकाना पड़ रहा है। विद्युत निगम ने यह अतिरिक्त राशि जुलाई के बिजली बिल में जोड़ दी है।
जिले में 1,37,522 उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बढ़ाया गया है, जिससे तीनों जोन के उपभोक्ताओं पर 15.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा निधि का भार डाला गया है। जोन-1 में 3.73 करोड़ रुपये, जोन-2 में 5.78 करोड़ रुपये और जोन-3 में 5.94 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा निधि बिलों में जोड़ी गई है।
सुरक्षा निधि में वृद्धि का प्रभाव और भी अधिक
शहरी क्षेत्र में 79 पुराने उपभोक्ताओं ने कुल 5,734 रुपये सुरक्षा निधि जमा की थी, जो अब बढ़कर करीब 4.83 लाख रुपये हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने कनेक्शनों की संख्या अधिक होने से सुरक्षा निधि में वृद्धि का प्रभाव और भी अधिक है।
केस स्टडी-1
मोदीनगर निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1985 में दो किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन लिया था। उस समय उन्होंने केवल 30 रुपये सुरक्षा निधि जमा कराई थी। अब मोबाइल पर आए संदेश से पता चला कि बिना पूर्व सूचना उनका स्वीकृत विद्युत भार दो किलोवाट से बढ़ाकर तीन किलोवाट कर दिया गया है। जुलाई के बिजली बिल में पहले जमा 30 रुपये समायोजित करने के बाद 1,170 रुपये की अतिरिक्त सुरक्षा निधि भी जोड़ दी गई है।
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केस स्टडी-2
विजयनगर निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि उनका घरेलू बिजली कनेक्शन वर्ष 1996 का है। उस समय एक किलोवाट कनेक्शन पर उन्होंने करीब 75 रुपये सुरक्षा निधि जमा कराई थी। हाल ही में मोबाइल पर लोड बढ़ने का संदेश मिला, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इसके साथ सुरक्षा निधि का अंतर भी जमा करना होगा।
जुलाई का बिल आने पर पता चला कि स्वीकृत भार बढ़ने के कारण पहले जमा राशि समायोजित कर अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ दी गई है। पुराने उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त इतनी राशि जमा करना आसान नहीं है। यदि पहले सूचना दी जाती तो वे आपत्ति भी दर्ज करा सकते थे।
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स्वीकृत भार वास्तविक बिजली उपयोग के आधार पर नियमानुसार संशोधित किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को भविष्य में ओवरलोड उपयोग पर लगने वाली पेनाल्टी से राहत मिलेगी। - अनिल कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता, जोन-प्रथम