गाजियाबाद के पांच लाख करदाताओं को राहत, क्यूआर कोड स्कैन किए बिना मिलेगी टैक्स में छूट
गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़ा अलग करने पर 10% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। पहले क्यूआर कोड स्कैन करना अनिवार्य था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, जिस ...और पढ़ें
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गाजियाबाद नगर निगम कार्यालय।
HighLights
कूड़ा अलग करने पर 10% टैक्स छूट का निर्णय।
क्यूआर कोड स्कैन करने की अनिवार्यता समाप्त।
गाजियाबाद के 5 लाख करदाताओं को सीधा लाभ।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम ने निर्णय लिया था कि जो भी व्यक्ति गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग करेगा करके देगा उसे 10 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ नगर निगम ने शर्त रखी थी कूड़ा देने वाले व्यक्ति को कूड़ा गाड़ी पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा।
स्कैन करने के बाद अलग-अलग कूड़ा देने की स्थिति को दर्ज करना होगा। इसके बाद ही छूट का लाभ मिलेगा। लोगों ने बार कोड स्कैन करने का विरोध किया था। शहर में पांच लाख से अधिक करदाता हैं।
करदाताओं को रोजाना कूड़ा गाड़ी पर लगे कोड को मोबाइल ऐप से स्कैन करने से मना कर दिया। अब इब व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नगर निगम ने कोड को स्कैन किए बिना 10 प्रतिशत छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे सीधा पांच लाख करदाताओं को लाभ मिलेगा।