यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 11, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
CAA Notification News: ‘देश में नौकरी से लेकर वोटिंग तक का मिलेगा अधिकार’, सरकार के CAA के फैसले का सभी ने किया स्वागत
केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA कानून देशभर में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियो ...और पढ़ें

HighLights
- CAA के फैसले का सभी ने किया स्वागत
- गैर इस्लामिक लोगों को मिलेगी राहत
- 'आजादी के समय ही हो जाना चाहिए था लागू'
संवाद सहयोगी, गाजीपुर। CAA Notification News: केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। सीएए को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
आर्यसमाज जिलाध्यक्ष आदित्य प्रकाश आर्य के अनुसार, जो पाकिस्तान, बंगलादेश व अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरता के कारण अन्य संप्रदाय के लोग प्रताड़ित होकर भारत में शरण लिए थे उनके लिए यह कानून लाकर सरकार ने संजीवनी देने का एक महत्वपूर्ण व मानवता पूरक कार्य किया है।
झुन्नु लाल चौराहा के दीपक श्रीवास्तव का कहना है कि यह कानून आजादी के समय ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन वोट के तुष्टीकरण के चलते उस समय की सरकारें इसको लागू नहीं कर रही थी। इस सरकार का यह कदम सराहनीय है हम सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं।
बंधक सभा एडेड प्रदेश मंत्री मनोज सिंह के अनुसार, सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, इसका सभी लोग स्वागत कर रहे है। इस फैसले से एक बहुत बड़ी संख्या को राहत मिलेगी। जो आज तक शरणार्थी का दंश झेल रहे थे।
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ढेड़ी बाजार के संजय कुमार मिश्रा के अनुसार, सीएए का सरकार फैसला देश की उन जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है जो 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए थे। ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी।