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    गाजीपुर में चाकू मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, 2021 में महरूपुर गांव में हुई थी हत्या

    By Shivanand RaiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 07 May 2026 03:26 PM (IST)

    गाजीपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2021 के एक हत्या मामले में दोषी अशरफ को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अशरफ ने मु ...और पढ़ें

    गाजीपुर में चाकू मारकर हत्या करने वाले अशरफ को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना।

    गाजीपुर में चाकू मारकर हत्या करने वाले अशरफ को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना।

    HighLights

    1. अशरफ को आजीवन कारावास और 25 हजार जुर्माना।

    2. 2021 में शकील प्रधान की चाकू मारकर हत्या।

    3. मुहम्मदाबाद के महरूपुर गांव में हुई घटना।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-प्रथम के न्यायाधीश शक्ति सिंह अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए अशरफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

    अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद महरूपुर निवासी शमशाद खां ने 27 सितंबर 2021 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसके पिता शकील गांव में प्रधान के घर पर बैठे थे। इसी दौरान गांव निवासी अशरफ वहां पहुंचा और अकारण चाकू से उनके सीने पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर शमशाद खां, फिरोज खां, सरफराज खां समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि अशरफ हाथ में खून से सना चाकू लिए खड़ा था।

    लोगों को आता देख वह मौके से फरार हो गया। घायल ने परिजनों को बताया कि अशरफ ने ही चाकू मारा है। इसके बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिवारीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शमशाद खां एवं फिरोज खां को परीक्षित कराया गया। दोनों गवाहों ने घटना का समर्थन किया। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी तथा चिकित्सकीय साक्ष्यों ने भी अभियोजन के पक्ष को मजबूत किया।

    न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अशरफ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा। इसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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