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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    UP News: गाजीपुर में महिलाओं का यौन शोषण व मतांतरण करने वाले मौलवी पर मुकदमा, परिवार को खत्‍म करने की दे रहा था धमकी

    Updated: Sun, 06 Oct 2024 07:38 AM (IST)

    गाजीपुर में एक महिला ने मौलवी पर यौन शोषण और जबरन मतांतरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि मौलवी ने कुछ हिंदू लड़कियों के स ...और पढ़ें

    गाजीपुर में मतांतरण की खबर से हड़कंप। जागरण
    गाजीपुर में मतांतरण की खबर से हड़कंप। जागरण

    HighLights

    1. बलिया के नरही क्षेत्र के एक गांव की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया
    2. मतांतरण करने का बना रहा था दबाव, जान से मारने की धमकी भी दी

     जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मतांतरण के लिए जबरन दबाव बनाने, लैंगिक शोषण व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक महिला ने मौलवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि मौलवी कुछ हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उनका मतांतरण करा चुका है, जो उसकी सेवा में लगी रहती हैं।

    उसके साथ भी अश्लील हरकत की व मतांतरण का दबाव बनाया था।

    बलिया के नरही क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि दो मई, 2021 को उसकी शादी हुई थी। ससुराल वाले कासिमाबाद क्षेत्र के बरेसर के माटा गांव निवासी मौलवी शान अहमद के काफी प्रभाव में हैं।

    वह घर भी आता-जाता है। मौलवी ने ससुराल वालों से कहा कि इसके ऊपर शैतान है और इसे मेरे दरबार में ले आओ। पीड़िता का आरोप है कि मौलवी इस्लामिक रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए दबाव बनाता था। हिंदू देवी-देवताओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करता था।

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    पति के बार-बार कहने पर वह उनके साथ 18 मार्च, 2024 को माटा गांव स्थित मौलवी के दरबार में गई। मौलवी उसे अपने मकान के एक कमरे में ले गया और अश्लील हरकत करने लगा।

    पीड़िता ने विरोध किया तो उसने कहा कि तुम्हें इस्लाम कुबूल कर खुद को समर्पित करना ही होगा, वरना तुम्हें व तुम्हारे परिवार को खत्म करा दूंगा। पीड़िता किसी तरह बचकर वहां से निकल सकी। वह काफी डर गई थी।

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    माता-पिता के हौसला देने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर मौलवी के खिलाफ बरेसर थाने में एफआइआर दर्ज कराई। थानाध्यक्ष राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मौलवी के खिलाफ जबरन मतांतरण कराने, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।