CM युवा उद्यमी के तहत आवेदन को लेकर बदल गया नियम, अब युवाओं को 30 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य
सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब आवेदन से पहले 30 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य होगा। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

समय कम है?
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जागरण संवाददाता, गोंडा। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है।
योजना के पोर्टल पर पंजीकरण के बाद आवेदक को 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डेड सामग्री दिखाई जाएगी, जिसमें योजना से जुड़ी सभी जानकारी, ऋण लेने की प्रक्रिया व व्यवसाय करने की जानकारी मिलेगी। वीडियो देखने के बाद ही आवेदन सबमिट (जमा करना) होगा। वहीं, शासन ने बैंक स्तर पर आवेदन रिजेक्ट (अस्वीकृत) करने प्रतिबंध लगा दिया है।
आवेदन में किसी तरह की कमी मिलने पर बैंक अब उपायुक्त उद्योग को आवेदन वापस करेेंगे। संबंधित अधिकारी 48 घंटे में वांछित कमियों को पूरा करके आवेदन फिर बैंक को भेजेंगे।
गोंडा समेत 75 जिलों में वित्तीय वर्ष 2026-27 में डेढ़ लाख युवाओं को याेजना का लाभ देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत चयनित लाभार्थी को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाता है।
पांच दिवसीय अनिवार्य उद्यमिता विकास केंद्र प्रशिक्षण अनिवार्य
बैंक से ऋण स्वीकृति के बाद पांच दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केंद्र अनिवार्य किया गया है। ये व्यवस्था पोर्टल पर लागू कर दी गई है, जिसमें योजना, प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन, विपणन आदि पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही अंतिम दिवस शंकाओं के समाधान के लिए लाइव इंटरेक्टिव सत्र भी आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए आवेदकों को पोर्टल के माध्यम से ही उनके जनपद के अनुसार प्रशिक्षण दायी संस्था स्वत : आवंटित हो जाएगी।
किस जिले में कितने युवाओं को मिलेगा लाभ
- लखनऊ-3000
- हरदोई-2900
- रायबरेली-2500
- सीतापुर-2500
- सुलतानपुर-2400
- अयोध्या-2200
- अंबेडकनगर-2200
- बहराइच-2000
- लखीमपुर खीरी-1900
- गोंडा-1800
- बाराबंकी-1800
- अमेठी-1700
- बलरामपुर-1400
- श्रावस्ती-1400
सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लक्ष्य आवंटित हो गया है। आवेदन के साथ ही ऋण वितरण की व्यवस्था में संशोधन किया गया है। अब बैंक स्तर पर आवेदन रिजेक्ट नहीं होंगे।
- बाबूराम यादव, उपायुक्त उद्योग