गोरखपुर में मानबेला के प्रधानमंत्री आवासों पर अब लगेगा गृहकर, नगर निगम की आय में होगी वृद्धि
गोरखपुर के मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने करीब 1500 घरों पर अब संपत्ति कर लगेगा। नगर निगम ...और पढ़ें

1500 आवास मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से देना होगा गृह कर। जागरण
HighLights
गोरखपुर के मानबेला में पीएम आवासों पर संपत्ति कर लागू।
लगभग 1500 आवास मालिकों को अब गृहकर देना होगा।
जलकर और सीवर कर से इन आवासों को छूट मिली।
राजीव रंजन, गोरखपुर। नगर निगम क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों पर भी अब संपत्ति कर लगेगा। योजना के अंतर्गत निर्मित सभी मकानों का कर निर्धारण पूरा कर लिया गया है। इस कर निर्धारण में केवल गृहकर ही रखा गया है।
जलकर और सीवर कर से इन आवासों को मुक्त रखा गया है। इससे करीब 1500 आवास मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से संपत्ति कर देना होगा। अब नगर निगम इन आवासों से गृह कर की वसूली शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। जीडीए ने नवंबर में इन आवासों का निर्माण कराया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 नवंबर 2021 को इनका लोकार्पण किया था।
मानबेला में प्रधानमंत्री आवास बनने के करीब पांच साल बाद नगर निगम ने इन मकानों पर कर निर्धारण पूरा कर लिया है। अब तक इन मकानों से कर वसूली शुरू नहीं हुई थी। कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें भी नगर निगम की कर व्यवस्था से जोड़ दिया गया है।
ऐसे में जीडीए की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए इन मकानों में रहने वाले लोगों को अब नगर निगम की कर व्यवस्था के तहत भुगतान करना होगा। कर निर्धारण पूरा होने से निगम के लिए इन संपत्तियों से राजस्व वसूली का रास्ता साफ हो गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को संपत्ति कर के दायरे में लाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर निगम का जोर वसूली शुरू करने पर है। करीब 1500 आवास मालिकों से कर मिलने पर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि, प्रत्येक मकान पर निर्धारित 151 रुपये की वार्षिक दर के हिसाब से इस मद में मिलने वाली राशि सीमित रहेगी।
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साफ्टवेयर में दर्ज हुआ सभी मकानों का ब्योरा
नगर निगम ने सभी संबंधित आवासों का विवरण अपने साफ्टवेयर में अपडेट कर दिया है। इससे प्रत्येक मकान के लिए निर्धारित कर का ब्योरा उपलब्ध रहेगा और उसी के आधार पर बिलिंग की जा सकेगी। डिजिटल व्यवस्था से संपत्तियों का रिकार्ड व्यवस्थित रखने और कर वसूली की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।
नगर निगम की ओर से मानबेला के प्रत्येक पीएम आवास पर 151 रुपये संपत्ति कर निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 का कर मिलाकर आवास मालिकों को कुल 302 रुपये देने होंगे। यानी दोनों वित्तीय वर्षों का कर एक साथ जमा करना होगा। इसके बाद आगामी वित्तीय वर्षों में भी निर्धारित दर के अनुसार कर देना पड़ेगा।
-राकेश कुमार सोनकर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
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