गोरखपुर में पुराने बकाये पर ब्याज और अर्थदंड माफी का मौका, तीन महीने चलेगी योजना
राज्य कर विभाग ने पुराने वैट बकायेदारों के लिए ब्याज और अर्थदंड माफी योजना शुरू की है। यह योजना 16 ...और पढ़ें

HighLights
पुराने वैट बकायेदारों को ब्याज, अर्थदंड में छूट मिलेगी।
यह योजना 16 अक्टूबर से तीन महीने तक चलेगी।
लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वैट अवधि के पुराने बकायेदार व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड से छूट पाने का मौका मिला है। प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। यह योजना तीन महीने तक चलेगी। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने बकाये का मूलधन जमा करने पर श्रेणीवार ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी।
योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को राज्य कर विभाग की ओर से खजांची चौराहे स्थित एक होटल में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर शशि भूषण त्रिपाठी ने की। उन्होंने बताया कि वैट, व्यापार कर, बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद कर और केंद्रीय बिक्री कर के पुराने बकाये इस योजना के दायरे में आएंगे।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदार व्यापारियों को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए व्यापारी समय रहते आवेदन कर दें।
संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने पुराने बकाये, नोटिस, आरसी, रिटर्न और पोर्टल से जुड़ी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया और जरूरी मार्गदर्शन दिया।
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डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि व्यापारियों की सहायता के लिए खण्ड कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है। कार्यक्रम में असिस्टेंट कमिश्नर असीम राजपूत, सीए रत्नेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता संजय कुमार गोंड सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
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