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    हापुड़ गैंगरेप: दो दोषियों को 30 साल की कठोर कारावास की सजा, 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगा

    Updated: Tue, 19 May 2026 03:22 AM (GMT+05:30)

    हापुड़ में गैंगरेप के दो दोषियों रिजवान और जीशान को अदालत ने 30-30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी ल ...और पढ़ें

    हापुड़ में गैंगरेप के दो दोषियों को 30-30 साल की कारावास की सजा।

    हापुड़ में गैंगरेप के दो दोषियों को 30-30 साल की कारावास की सजा।

    HighLights

    1. दो दोषियों को 30-30 वर्ष का सश्रम कारावास।

    2. प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।

    3. मामला 2018 का, सिंभावली थाना क्षेत्र से संबंधित।

    संवाद सहयोगी, हापुड़। गैंगरेप के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने 30-30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

    विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि 2 मार्च 2018 की शाम उसकी बेटी अपने चाचा के घर से वापस लौट रही थी। रास्ते में गांव निवासी सोनू ने उसे रोक लिया और जबरन गुफरान के घर में खींचकर ले गया।

    जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए

    बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो, आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया था कि सोनू के साथ दो अन्य युवक भी थे, जिन्हें अंधेरा होने के कारण लोग पहचान नहीं सके।

    पुलिस ने तहरीर के आधार पर सोनू, रिजवान और जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

    सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में बयान देते हुए बताया कि तीनों आरोपितों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद मुकदमे में गैंगरेप की धाराएं भी बढ़ाई गईं।

    मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित सोनू की मृत्यु

    विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित सोनू की मृत्यु हो गई थी। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रिजवान और जीशान को दोषी करार देते हुए 30-30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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