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अब 45 दिन नहीं बुक होगा रसोई गैस सिलिंडर, शहर और गांव के लिए लागू किया गया एक सा नियम

Published: Tue, 08 Sep 2026 11:07 AM (IST)

रसोई गैस सिलेंडर की अगली रिफिल बुकिंग के लिए अब ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 की जगह सिर्फ 25 दिन इंतजार ...और पढ़ें

शहर और गांव के लिए सिलिंडर डिलीवरी के एक से नियम लागू। फोटो: आर्काइव

शहर और गांव के लिए सिलिंडर डिलीवरी के एक से नियम लागू। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. ग्रामीण उपभोक्ताओं को अगली रिफिल के लिए अब 25 दिन इंतजार

  2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुकिंग का अंतराल अब समान

  3. वितरकों को डोरस्टेप डिलीवरी, निर्धारित मूल्य पर सिलेंडर देने के निर्देश

जागरण संवाददाता, हापुड़। रसोई गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद अगली रिफिल के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 45 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अब शहर हो या गांव, घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पिछली रिफिल के 25 दिन पूरे होने के बाद ही अगला सिलेंडर बुक करा सकेंगे। सात सितंबर को भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

गांव के उपभोक्ताओं को मिली सबसे बड़ी राहत

अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन का अंतराल निर्धारित था। यानी ग्रामीण उपभोक्ताओं को अगली रिफिल बुक कराने के लिए 45 दिन पूरे होने का इंतजार करना पड़ता था।

नई व्यवस्था में यह अंतराल घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। इससे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग का नियम समान हो गया है।

ऐसे समझें नया नियम:-

उपभोक्ता पहले बुकिंग का अंतराल अब बुकिंग का अंतराल
ग्रामीण 45 दिन 25 दिन
शहरी 25 दिन 25 दिन

25 दिन पूरे होते ही करा सकेंगे अगली बुकिंग

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता अपनी पिछली रिफिल बुकिंग के 25 दिन पूरे होने के बाद आगामी रिफिल की बुकिंग करा सकते हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से संशोधित व्यवस्था का ध्यान रखने और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही बुकिंग कराने की अपील की है।

डिलीवरी से लेकर कीमत तक, वितरकों को निर्देश

नई व्यवस्था सिर्फ बुकिंग के अंतराल तक सीमित नहीं है। जिले में कार्यरत सभी एलपीजी वितरकों और विक्रय अधिकारियों को संशोधित नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

वितरकों को उपभोक्ताओं को डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध कराने और एलपीजी रिफिल निर्धारित मूल्य पर ही देने को कहा गया है। साथ ही उपभोक्ताओं को नई बुकिंग व्यवस्था की जानकारी देने और बुकिंग से लेकर सिलेंडर की आपूर्ति तक निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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