हापुड़ में हादसे के तीन दिन बाद घायल ने तोड़ा दम, अज्ञात बस चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस
हापुड़ के पिलखुवा में एनएच-9 पर हुए सड़क हादसे में घायल युवक ऋद्धम थापा की तीन दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ गैर ...और पढ़ें

घायल युवक ऋद्धम थापा की तीन दिन बाद उपचार के दौरान मौत।
HighLights
पिलखुवा एनएच-9 पर सड़क हादसे में युवक की मौत।
तीन दिन बाद उपचार के दौरान ऋद्धम थापा ने दम तोड़ा।
अज्ञात बस चालक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर हुए सड़क हादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने मृतक के साले की तहरीर पर अज्ञात बस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, छह जुलाई को गुरुग्राम से नेपाल जा रही कार एनएच-9 पर नवरंगपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी। आरोप है कि सड़क पर खड़ी यूपी-16 जीटी 3374 नंबर की बस से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
नौ जुलाई को ऋद्धम थापा ने दम तोड़ दिया
घायलों को पहले सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान नौ जुलाई को ऋद्धम थापा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक के साले गणेश थापा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि सड़क पर बस को लापरवाही से खड़ा करने के कारण यह हादसा हुआ।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विवेक को सौंपी गई
पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(बी) और 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विवेक को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि बस चालक की पहचान कर उसके खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।