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    बेटी की गवाही से पिता के हत्यारों को उम्रैकद, मां और उसके प्रेमी ने जहर देकर कर दी थी हत्या

    Updated: Fri, 16 Jan 2026 08:09 PM (IST)

    Kanpur murder case: कानपुर में अपर जिला जज की कोर्ट ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी नेहा शर्मा और उसके प्रेमी आयुष को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ...और पढ़ें

    आयुष और प्रतीक की पतनी नेहा शर्मा। जागरण

    आयुष और प्रतीक की पतनी नेहा शर्मा। जागरण

    HighLights

    1. घटना की चश्मदीद बेटी की गवाही रही अहम, दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

    2. बेटी ने दी थी गवाही, मम्मी ने कहा था कि उनके बारे में पूछा तो काट डालेंगे

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur murder case: अपर जिला जज 20 नीलांजना की कोर्ट ने पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के वक्त बचाव पक्ष से दिया गया साक्ष्य सफाई पेश करने का प्रार्थनापत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में घटना की चश्मदीद तब दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी की गवाही अहम रही।

    किदवई नगर वाई ब्लााक निवासी पुनीत कुमार शर्मा ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके इकलौते बेटे प्रतीक की शादी फैजाबाद की नेहा शर्मा के साथ वर्ष 2017 में हुई थी। बेटा मेडिकल स्टोर चलाता था। छह मार्च 2024 को नेहा बेटे प्रतीक और बच्चों पांच साल की मान्या और तीन साल के अबिराज को लेकर फैजाबाद गई थी। 12 मार्च को वह बच्चों के साथ वापस आ गई लेकिन बेटा नहीं आया। पूछने पर बहू ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। दो तीन दिन में वापस आ जाएंगे।

    इसके बाद उन्होंने बेटे के मोबाइल पर फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। 16 मार्च 2024 को बहू पोते अबिराज को दवा दिलाने के बात कहकर दोनों बच्चों को लेकर चली गई और वापस नहीं लौटी। इस पर नौबस्ता थाने में बेटा बहू और दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज करायी। इसी बीच पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि नेहा के संबंध प्रतीक के दोस्त आयुष से हो गए थे। इन लोगों ने साजिश के तहत लखनऊ ले जाकर आयुष को जहर दे दिया। लखनऊ में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

    नौबस्ता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया कि शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को फैसला सुनाना था। इसी बीच नेहा शर्मा के नए अधिवक्ता ने सफाई साक्ष्य का प्रार्थना पत्र दिया। अभियोजन ने इस पर आपत्ति जताई। इसलिए कोर्ट ने खारिज कर दिया। अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश किए गए थे।

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    मम्मी और आयुष ने कुछ घोलकर पिलया था

    पुनीत कुमार शर्मा की बेटी ने कोर्ट में बयान दिया वह कक्षा सेकेंड में पढ़ती है। वह पापा और मम्मी के साथ लखनऊ गई थी। वहां एक होटल में पांच दिन तक रुके थे। आयुष पापा के दोस्त थे। आयुष और पापा खाना लेने के लिए जाते थे। हम लोग होटल में ही रुकते थे। आयुष और मेरी मां ने पापा को कुछ सफेद-सफेद घोलकर पिला दिया था। उसके बाद पापा के खर्राटे बंद हो गए थे। उसके बाद पापा को हास्पिटल भेज दिया था। जब पापा हास्पिटल गए तो आयुष और मेरी मम्मी मेरे साथ थी। मैने मम्मी से पूछा था कि पापा क्यों नहीं आए तो मम्मी ने कहा था कि उनके बारे में पूछा तो काट डालेंगे। सबसे कह देना कि पापा की गाड़ी खराब हो गई थी। बाद में आएंगे।

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