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    नए बिल्डिंग बायलॉज ने बढ़ाई कानपुर वालों की टेंशन, 9 मीटर से कम चौड़ाई वाली गलियों में अब न बनेंगे मकान न होगी मरम्मत

    Updated: Fri, 01 May 2026 06:24 PM (IST)

    कानपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत भूखंड पास कराने के लिए नौ मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सवा सौ से अधिक मुहल्लों के दो लाख से ज्यादा ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. नक्शा पास कराने के लिए नौ मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य, फंसे सवा सौ मुहल्ले

    2. मास्टर प्लान 2031 में चिह्नित निर्मित क्षेत्र में नक्शा पास कराने की दी गई सुविधा

    3. नौ मीटर कम चौड़ी रोड पर मकान की भी मरम्मत नहीं करा पाएंगे, लोगों में आक्रोश

    4. सुरक्षा, अग्निशमन वाहनों की पहुंच, और भीड़भाड़ को नियंत्रित करना उद्देश्य

    जागरण संवाददाता, कानपुर।  कानपुर वालों के लिए नई बिल्डिंग बॉयलाज को लेकर बड़ी खबर है। संकरी गलियों में नए घर के लिए नक्शा पास कराने और बने घर की मरम्मत के लिए नई बिल्डिंग बॉयलाज का पालन जरूरी है। अब इस नियम की वजह से शहर के सवा सौ मोहल्ले प्रभावित होंगे।

    नई बिल्डिंग बाइलाज 2025 के तहत भूखंड का नक्शा पास कराने के लिए कम से कम नौ मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है। इससे कम चौड़ी सड़क होने पर प्राधिकरण नक्शा नहीं पास करेगा। केवल मास्टर प्लान 2031 में चिह्नित निर्मित क्षेत्र (बिल्डअप एरिया) क्षेत्र में ही भूखंडों के नक्शा चार मीटर चौड़ी सड़क पर भी पास हो जाएगे। यह नियमावली सुरक्षा, अग्निशमन वाहनों के पहुंचने और भीड़भाड़ पर नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

    इस वजह से लाया गया नियम

    संकरी सड़कों पर बढ़ती आवासीय और कमर्शियल इमारतों के दबाव को कम करने के लिए लाया गया है। शासन के इस नियमावली के चलते नौ मीटर चौड़ी सड़क से कम पर बसे शहर के करीब सवा सौ मुहल्लों में दो लाख से ज्यादा मकान फंस गए है। इन मुहल्लों के मकानों के नक्शा पास होना दूर अब मरम्मत भी नहीं करा पाएगी। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। कभी भी गुस्सा सड़क पर फूट सकता है। इस फैसले से घनी आबादी में रहने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

    कर दिया जा रहा था नक्शा पास

    नई बिल्डिंग बाइलाज 2025 के आने से पहले केडीए नौ मीटर चौड़ी सड़क पर भी नक्शा पास कर रहा था। चार मीटर चौड़ी सड़क पर भूखंड में ढाई मीटर चौडा जगह छोड़कर नक्शा पास कर दिया जाता था। नई बिल्डिंग बाइलाज 2025 में रोक लगा दी गई। साफ कहा गया कि नौ मीटर चौड़ी सड़क होना अनिवार्य है।

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    यहां के नक्शे चार मीटर सड़क पर पास होंगे

    मास्टर प्लान 2031 में निर्मित क्षेत्र में चार मीटर चौड़ी सड़क पर भी नक्शा पास किया जा सकता है। केडीए में निर्मित क्षेत्र जरीब चौकी से डिप्टी पड़ाव, डिप्टी पड़ाव से बांयी तरफ चमनगंज होते हुए दलेलपुरवा, नाला रोड होते हुए बजरिया, बजरिया से चुन्नीगंज होते हुए नवीन मार्केट तक का इलाका निर्मित क्षेत्र मास्टर प्लान 2031 में लिया गया है। केवल यहीं के नक्शे चार मीटर सड़क पर पास होगे।

    ये क्षेत्र होंगे प्रभावित

    इसके चलते शहर के पुराने इलाके हटिया. कमला टावर, फीलखाना, बादशाही नाका, पटकापुर, कुरसवां, बंगाली मोहाल, पुराना कानपुर, दर्शनपुरवा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, हालसी रोड, जनरलगंज, घुमनी बाजार, शिवाला, मनीराम बगिया, नील वाली गली, दवा मार्केट, घुमनी बाजार, चावल मंडी समेत कई इलाकों में चार मीटर चौ़ड़ी सड़क है। ऐसे में यहां के नक्शे पास नहीं हो पाएगे। यहां के लोग मरम्मत भी नहीं करा पाएगे।

    लोगों का विरोध

    इसको लेकर लोगों का विरोध शुरू हो गया है। इस फैसले को बदलाओ किया जाए। इस फैसले के पीछे उद्देस्य यह है कि संकरी सड़कों पर आग लगने या अन्य आपातकालीन स्थितियों में दमकल वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा रहता है। नौ मीटर चौड़ी सड़क सुरक्षित निकासी और राहत कार्यों के लिए जरूरी मानी गई है।


    जानें क्या कह रहे लोग

     

    इस फैसले से तो कमला टावर, शिवाला, जनरलंगज, बंगाली मोहाल समेत कई इलाकें चार मीटर सड़क या गलियों में बसे है। ऐसे में इन इलाकों के नक्शे कैसे पास हो या मरम्मत होगी। इन इलाकों में भी नक्शा पास करने की व्यवस्था की जाए। क्षेत्रीय लोगों के साथ केडीए उपाध्यक्ष से मिलेंगे।
    विकास जायसवाल, पार्षद

     


    सड़कों को फिर चौड़ा किया जाए। यहां पर रहने वालों की क्या गलती है। जो लोग रह रहे है वह मरम्मत भी नहीं करा पाएगे। इस फैसले को बदला जाए। जनता को राहत दी जाए।//B //B
    अंकित कुमार, कारोबारी फीलखाना

     


    नई बिल्डिंग बाइलाज 2025 में शासन ने आदेश दिए है कि कम से कम नौ मीटर चौड़ी सड़क पर ही भूखंडों का नक्शा पास किया जाएगा या फिर मास्टर प्लान 2031 में निर्मित क्षेत्र में ही चार मीटर चौड़ी सड़क पर नक्शे पास किए जा सकते है। बाकी जगह नक्शे पास नहीं होगे। यह पूरे प्रदेश में शासनादेश लागू है।
    - मनोज कुमार, मुख्य नगर नियोजक, केडीए