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बिकरू कांड के गैंग्सटर मामले में पांच दोषियों की सजा निलंबित, जमानत अर्जी मंजूर

Published: Sat, 22 Aug 2026 03:57 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने बिकरू गैंग्सटर मामले में 10 साल की सजा काट रहे पांच अभियुक्तों की जमानत याचिका मंजूर कर ...और पढ़ें

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HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने बिकरू गैंगस्टर मामले में जमानत दी

  2. पांच अभियुक्तों की 10 साल की सजा निलंबित हुई

  3. विकास दुबे गैंग से जुड़े थे ये दोषी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। बिकरू कांड से जुड़े गैंग्सटर मामले में 10 साल की सजा काट रहे पांच दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 19 अगस्त को पांचों की सजा निलंबित करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी जेल से बाहर आ सकेंगे। गैंग्सटर कोर्ट ने इस मामले में 23 अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

चौबेपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग की थी। इस घटना में आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य मुकदमे में करीब 44 लोगों को आरोपित बनाया था।

वहीं करीब 30 आरोपितों के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। गैंग्सटर मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने 23 अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इनमें से कई अभियुक्त पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। इसी मामले में विष्णु पाल उर्फ जिलेदार, धर्मेंद्र द्विवेदी उर्फ हीरू दुबे, मनीष द्विवेदी उर्फ वीरू दुबे और धीरेंद्र कुमार द्विवेदी उर्फ धीरज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इनके साथ दोषी जहान सिंह की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांचों अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली और उनकी सजा निलंबित कर दी। अदालत के आदेश के बाद अब जेल में बंद पांचों दोषियों के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जमानत की आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा।

जय व श्यामू की सजा हुई माफ

मामले में जय वाजपेयी व श्यामू की सुप्रीम कोर्ट से ही सजा माफ हुई थी और जमानत मिली थी। इसके चलते वह जेल से बीते माह बाहर आ चुके हैं। अब कोर्ट का आदेश आने पर पांचों की भी जेल से रिहाई हो सकती है।

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