Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    लखीमपुर में बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 3 सगे भाइयों को 7-7 साल की सजा, 16-16 हजार का जुर्माना भी लगाया

    Updated: Wed, 22 Jul 2026 10:43 PM (IST)

    लखीमपुर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे भूलेराम ने तीन सगे भाइयों सूफियान, नसीम और अनीस को सात-सात साल के कारावास और अर्थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. लखीमपुर में नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में तीन भाई दोषी करार।

    2. दोषी सूफियान, नसीम, अनीस को सात-सात साल कारावास की सजा।

    3. अदालत ने दोषियों पर 16-31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

    संवादसूत्र, लखीमपुर। बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में दोष सिद्ध हो जाने पर एडीजे भूलेराम ने दोषी अभियुक्त तीन सगे भाइयों को सात सात साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
    अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे एडीजीसी बृजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि थाना ईसानगर क्षेत्र निवासी मुकदमा वादी की 15 वर्षीय बहन को अभियुक्त सूफियान, नसीम व अनीस 21 फरवरी 2007 अपहरण कर ले गए ।26 फरवरी को कोर्ट जबरन शादी करने ले गए थे।

    बहन के शोर पर अभियुक्त जानमाल की धमकी देते हुए भाग गए। मुकदमा वादी की तहरीर पर थाना ईसानगर में सूफियान,नसीम, व अनीस के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ बाद विवेचना सूफियान, नसीम, अनीस, मुख्तयार और बालकराम के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ मुकदमा एडीजे की अदालत में परीक्षण किया गया।अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी मुकदमा ,पीड़िता समेत आठ गवाह पेश किए गए।

    साथ ही नौ अभिलेखीय सुबूत भी दाखिल किए आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश भूलेराम ने दोषी अभियुक्त सूफियान को सात साल के कारावास 31 हजार रुपये अर्थदंड, नसीम व अनीस को सात सात साल के कारावास व 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपित मुख्तयार की पत्रावली पृथक कर दी गई जबकि सुबूतों के अभाव में बालक राम को दोषमुक्त कर दिया।