विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में अब 16 सितंबर को होगी सुनवाई, सभी पक्षों से मांगी गई लिखित दलील

Published: Thu, 10 Sep 2026 01:28 AM (IST)

सुप्रीम कोर्ट में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी के आरोपों पर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायालय ने ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी का मामला।

  2. सुप्रीम कोर्ट में अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी।

  3. न्यायालय ने सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई का दूसरा दिन था। करीब 11 बजे मामला सुनवाई के लिए आया तो चयनित शिक्षकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। हालांकि, पीठ ने कहा कि अभी उनकी बारी नहीं है।

पहले कल से बहस कर रहे अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलील पूरी होगी, इसके बाद उन्हें सुना जाएगा। बहस के दौरान न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी ने सभी पक्षों से कहा कि वे एक कंपाइलेशन दाखिल करें। हर बार अलग-अलग फाइल पेश करने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक ही पक्ष की ओर से बहस करने वाले सभी अधिवक्ता शनिवार तक मुख्य तर्क और दस्तावेजों का संक्षिप्त संकलन दाखिल करें।

इसके बाद प्रत्येक पक्ष पांच पेज का कंपाइलेशन देगा। आगे की बहस इसी आधार पर होगी। प्रत्येक पक्ष की ओर से एक लिखित पक्ष और ओवरआल कंपाइलेशन भी दाखिल किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के याची अभ्यर्थी सुशील कश्यप और राजेश चौधरी ने कहा कि वे वर्ष 2020 से हाई कोर्ट की एकल और खंडपीठ में इस मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अधिवक्ताओं को सुना जाना था, लेकिन अब लिखित दलील मांगी गई है।

यह भी पढ़ें- यूपी में जारी हुआ जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, 5 हजार से अधिक छात्र हुए सफल