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लखनऊ: 8 साल पुराने विवाद में कोर्ट का फैसला, सिगरेट न देने पर दुकानदार से मारपीट करने वाले दोषियों को 5 साल की सजा

Published: Sat, 08 Aug 2026 12:12 PM (IST)

लखनऊ में सिगरेट उधार न देने पर दुकानदार भाइयों पर हमला करने वाले सनी उर्फ दुर्गेश और मानू उर्फ रवि ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. सिगरेट उधार न देने पर दुकानदार भाइयों पर हमला।

  2. दोषी सनी और मानू को पांच-पांच साल का कठोर कारावास।

  3. अदालत ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उधार की सिगरेट देने से मना करने पर पान गुमटी चलाने वाले दुकानदार भाइयों पर लाठी-डंडों से हमला कर, गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के दोषी सनी उर्फ दुर्गेश व मानू उर्फ रवि को विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) रोहित सिंह ने पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय के समक्ष सरकारी वकील विकास सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट अमित कश्यप ने 20 फरवरी 2017 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। बताया गया कि 19 फरवरी 2017 की रात सिविल अस्पताल के पास पान की दुकान पर दोनों दोषी उधार सिगरेट मांगने पहुंचे थे।

मना करने पर दोषियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई मनोज कश्यप व राजेश कश्यप की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी।गंभीर रूप से घायल दोनों को पहले सिविल अस्पताल तथा बाद में ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था।

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