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    दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की जेल, शादी के 3 महीने बाद ही विवाहिता ने की थी आत्महत्या

    Updated: Wed, 22 Jul 2026 12:31 PM (GMT+05:30)

    दहेज हत्या के दोषी पति राजकुमार उर्फ राजा कश्यप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने 10 साल कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

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    विधि संवाददाता, लखनऊ। दहेज हत्या के दोषी पति राजकुमार उर्फ राजा कश्यप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

    साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की तरफ से डीजीसी राकेश पांडे ने बताया कि मृतका के पिता रामपाल कश्यप ने 27 मई 2018 को ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बेटी शारदा कश्यप का विवाह 19 फरवरी 2018 को ठाकुरगंज की दौलतगंज स्थित प्रेम विहार कालोनी निवासी राजकुमार के साथ किया था। शादी में उन्होंने क्षमता के अनुसार दहेज दिया था।

    शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति दहेज में मोटरसाइकिल व 50 हजार रुपये नकद की मांग कर पुत्री को मारता पीटता था। शादी के मात्र तीन महीने बाद 24 मई 2018 को वादी को सूचना मिली कि उसकी पुत्री ने अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर पंखे से फंदे से लटककर जान दे दी।

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