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    लखनऊ में LDA और आवास विकास की एकमुश्त समाधान योजना शनिवार से होगी शुरू, 5600 डिफॉल्टर्स को मिलेगा सीधा फायदा

    Updated: Fri, 17 Apr 2026 11:43 PM (IST)

    लखनऊ में एलडीए और आवास विकास परिषद ने 5600 बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की है। यह योजना 18 अप्रैल से 17 जुलाई तक चलेगी, जिसमें ...और पढ़ें

    एलडीए व आवास विकास आज से लखनऊ के 5600 डिफाल्टरों से लेगा आवेदन

    एलडीए व आवास विकास आज से लखनऊ के 5600 डिफाल्टरों से लेगा आवेदन

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    जागरण संवाददाता, लखनऊ। आवास विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शनिवार से शुरू हो रही है। एलडीए के 4000 और आवास विकास परिषद लखनऊ जोन के 1600 डिफॉल्टर आवेदन करके दंड, ब्याज आदि से छूट ले सकते हैं।

    दोनों संस्थाओं ने इसके लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है, जहां तैनात कर्मचारी मौके पर ही लोगों के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए अपनी सभी योजनाओं में शिविर भी लगाएगा। बकायेदार आवंटी इन शिविरों में जाकर आवेदन कर सकेंगे।

    18 अप्रैल से 17 जुलाई तक एकमुश्त समाधान योजना चलेगी। ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति या निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो। इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किया है। जिसके तहत बिना उनकी स्वीकृति के ओटीएस के किसी भी आवेदन में आपत्ति या निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

    एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, लगभग 4,000 डिफॉल्टर आवंटियों को चिन्हित किया गया है। वहीं, उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन चंदन पटेल ने बताया, 1600 आवंटयों को चिन्हित कर चुके हैं।

    इनमें आश्रयहीन, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के अलावा अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों व मानचित्र के बकायेदार शामिल हैं। कॉल सेंटर व आईटी सेल के माध्यम से बकायेदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गयी है।

    इसमें लोगों की सहूलियत के लिए एलडीए कार्यालय स्थित सिंगल विंडो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। वहीं, वृंदावन योजना में आवास विकास की हेल्प डेस्क बनी है, जहां ओटीएस के लिए आने वाले सभी आवंटियों को पूरी जानकारी देने के साथ ही आनलाइन आवेदन की कार्रवाई होगी।

    दंड व चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगी छूट

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    यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों व स्कूल भूखंडों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी या अन्य पद्धति से आवंटित संपत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित संपत्तियों व मानचित्रों के लिए खोली गई है।

    जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें दंड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी संपत्ति के मालिक बन सकेंगे।

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    योजना के फायदे

    • आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण।
    • डिफॉल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से पूरी राहत, केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर से होगी।
    • ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
    • ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में छह माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक माह में जमा करने का मौका मिलेगा।