लखनऊ अग्निकांड : अवैध भवन ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख वसूलेगा LDA, निर्देश के बाद रिकवरी नोटिस तैयार
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अलीगंज के उस अवैध भवन के ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख रुपये का शुल्क भवन मालिकों से वसूलेगा, जिसमें 22 जून को भीषण अग्निकांड हुआ ...और पढ़ें

HighLights
अवैध अलीगंज भवन के ध्वस्तीकरण का शुल्क वसूलेगा LDA।
भवन मालिकों से 26.14 लाख रुपये की होगी वसूली।
अग्निकांड के बाद ध्वस्त हुआ था अवैध निर्माण।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अलीगंज के जिस अवैध भवन में 22 जून को भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुए खर्च का शुल्क एलडीए भवन स्वामी से वसूलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा व जनसंपर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 212 रुपये तय किया है। अब मामले में आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर रकम की वसूली की जाएगी।
प्रवर्तन जोन-चार के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखंड संख्या-एमएस-102 पर अवैध व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया था। जिसमें आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश विहित प्राधिकारी न्यायालय ने दिया था।
25 जुलाई को ध्वस्त कर दिया गया था अवैध भवन
इसके अनुपालन में 25 जुलाई को अवैध भवन में ध्वस्त कर दिया गया। जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण व मलबा हटाने में जेसीबी, पोकलैंड, ड्रिल मशीन, डंपर समेत अन्य मशीनरी व श्रमिक लगाए गए थे। साथ ही सुरक्षा व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया था। उपाध्यक्ष ने भवन ध्वस्त करने में हुए व्यय की वसूली भवन स्वामी से किये जाने के निर्देश दिए थे।
जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम विरुद्ध किए गए निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च संबंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गयी नोटिस में भी किया गया था। इसी के आधार पर आरोपित भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर धनराशि की वसूली की जाएगी। भवन स्वामी के शुल्क न देने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।