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    यूपी में ग्राम और जिला पंचायतों से पास कामों को DM की परमिशन से करा सकेंगे प्रशासक, जल्द निर्देश जारी करेगी सरकार

    Updated: Fri, 17 Jul 2026 10:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार पंचायतों में प्रशासक बने निवर्तमान ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर रही है। इसके तहत प्र ...और पढ़ें

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

    HighLights

    1. प्रशासक जिलाधिकारी की अनुमति से पुराने प्रस्तावों पर कार्य कर सकेंगे।

    2. ग्राम पंचायतों के नीतिगत निर्णय अब जिलाधिकारी द्वारा लिए जाएंगे।

    3. निवर्तमान ग्राम प्रधानों को पहली बार प्रशासक की जिम्मेदारी मिली।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पंचायतों में प्रशासक बनाए गए निवर्तमान ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कार्य कर सकेंगे और क्या नहीं, सरकार इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करा रही है। दिशानिर्देश में दी गई व्यवस्था के तहत ही प्रशासक कार्य करेंगे। पंचायती राज विभाग जल्द इन दिशानिर्देशों को जारी करेगा। जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों द्वारा पहले से पास प्रस्तावों का काम जिलाधिकारी की अनुमति लेकर प्रशासक करा सकेंगे।

    वहीं, जिला पंचायतों की नई कार्ययोजना डीएम के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी जबकि ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना को डीएम के स्तर से अनुमोदित किए जाने की व्यवस्था रहेगी।

    प्रदेश में पहली बार पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाए जाने के बाद कुछ प्रशासकों ने जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से यह जानने की कोशिश की थी कि उनके लिए सामान्य रूटीन कार्य क्या होंगे और नीतिगत विषय क्या होंगे।

    ठोस जवाब नहीं दे सके अधिकारी

    अधिकारी इसका ठोस जवाब नहीं दे सके। यह सूचना पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों को मिलने के बाद विभाग अब उन कार्यों की सूची तैयार कर रहा है जो प्रशासकों द्वारा कार्य कराए जा सकते हैं और जो नीतिगत विषय के दायरे में आएंगे। यह सूची जल्द जारी की जाएगी ताकि पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों तथा अन्य रूटीन कामों में कोई बाधा न आए।

    सूत्रों के मुताबिक ग्राम पंचायतों के नीतिगत निर्णय भी जिलाधिकारी लेंगे। जिला पंचायतों के नीतिगत विषय जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा, शासन के स्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासक कर्मचारियों का वेतन, चालू और आगे होने वाले नए कार्यों का भुगतान तथा अन्य रूटीन काम भी कर सकेंगे।

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    गौतरलब है कि अब तक पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर जिले के अधिकारियों को ही प्रशासक बनाया जाता रहा है। पहली बार प्रशासक की जिम्मेदारी निवर्तमान ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को दी गई है। दूसरी तरफ, प्रदेश के 826 ब्लाक प्रमुखों का कार्यकाल रविवार को समाप्त होने जा रहा है। इन सभी को भी प्रशासक बनाने का आदेश शनिवार को जारी किए जाने की संभावना है।