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यूपी में अब स्मार्ट कार्ड DL कर्मी बिना नोटिस नहीं हटेंगे, संस्थाओं को सात तारीख तक देना होगा वेतन का ब्योरा

Updated: Fri, 21 Aug 2026 06:53 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के कर्मचारियों को अब बिना नोटिस सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने कार्यदायी संस्थाओं के लिए सेवा, स्थानांतरण और वेतन भुगतान संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. कर्मचारियों को बिना नोटिस सेवा से हटाना अब संभव नहीं।

  2. स्थानांतरण और नई तैनाती के लिए मुख्यालय की अनुमति आवश्यक होगी।

  3. कार्यदायी संस्थाओं को वेतन भुगतान का मासिक ब्योरा देना होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों को अब बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए सेवा से हटाया नहीं जा सकेगा। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों की सेवा, स्थानांतरण, नई तैनाती और वेतन भुगतान को लेकर कार्यदायी संस्थाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

ये नियम प्रदेश के जिलों, सेंट्रलाइज्ड कार्ड प्रिंटिंग सेंटर (सीसीपीसी) और परिवहन मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों पर लागू होंगे। कर्मचारी को हटाने से पहले मुख्यालय को सूचना देकर जरूरी अनुमति लेनी होगी।

नई तैनाती के लिए भी मुख्यालय को पूरी जानकारी देकर अनुमति लेना जरूरी होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि एक जिले या स्थान से दूसरे जिले या स्थान पर कर्मचारी का स्थानांतरण मुख्यालय को बताए बिना नहीं किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अनुमति भी लेनी होगी।

कार्यदायी संस्थाओं को हर कर्मचारी के माहवार वेतन भुगतान का विवरण अगले माह की सात तारीख तक मुख्यालय को देना होगा। इससे समय पर वेतन भुगतान और व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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