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    यूपी बनेगा 'एडवेंचर टूरिज्म हब', पैराग्लाइडिंग-बंजी जंपिंग और वॉटर स्पोर्ट्स का उठा सकेंगे लुत्फ

    Updated: Wed, 11 Mar 2026 08:10 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर। (AI द्वारा बनाई गई फोटो)

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में दर्शनीय स्थल तो कई हैं पर क्या ऐसा कोई पर्यटन स्थल है जहां रोमांच सिर चढ़कर बोलता हो। आखिर गर्मी की छुट्टी में कहां घूम आएं जो यादगार बन जाए।

    ऐसे ही कांसेप्ट के साथ प्रदेश सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। पर्यटन विभाग ने वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग से बंजी जंपिंग जैसे रोमांचक खेलों के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य रखा है।

    उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देकर प्रदेश की विविध भौगोलिक और प्राकृतिक संभावनाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। निजी क्षेत्र, उद्यमियों और संस्थाओं की भागीदारी अहम होगी।

    पर्यटन में इसे किया गया शामिल

    उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भूमि आधारित साहसिक पर्यटन (लैंड बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म) के तहत एटीवी (आल-टेरेन व्हीकल) टूर, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग टूर, जीप सफारी और मोटरसाइकिल टूर जैसी गतिविधियों को शामिल किया है।

    पानी की लहरों पर रोमांच के लिए कयाकिंग, राफ्टिंग, रिवर क्रूज़िंग और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा।

    ''एयर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म'' के अंतर्गत हाट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी साहसिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देने की तैयारी है।

    पर्यटन नीति-2022 के तहत 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी (अधिकतम 02 करोड़ रुपए), 50 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 20 प्रतिशत (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपए), 200 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 करोड़ रुपए), 500 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 10 प्रतिशत (अधिकतम 25 करोड़ रुपए) और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 40 करोड़ रुपए) दी जाएगी।

    इसके अतिरिक्त, 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन एवं विकास शुल्क में पूर्ण छूट का भी प्रविधान है। अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

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    अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने बताया कि भूमि, जल और वायु आधारित साहसिक गतिविधियों के जरिए राज्य की भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।