मऊ में पुलिस मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी गोकशी आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
मऊ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोकशी के मामले में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी ढेला को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के दाहिने पैर मे ...और पढ़ें

मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार का इनामी गोकशी आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार।
HighLights
मऊ में पुलिस मुठभेड़ में इनामी गोकशी आरोपी गिरफ्तार।
आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, तमंचा बरामद।
गोकशी की कई घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की।
जागरण संवाददाता, मऊ। कोपागंज थाना पुलिस और स्वाट/एसओजी की संयुक्त टीम ने बुधवार तड़के हुई पुलिस मुठभेड़ में गोकशी के मामले में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में वांछित 15 हजार रुपये का इनामी आरोपी ढ़ेला पुत्र नसीर, निवासी चेला राम का पुरा, कटवास से इंदारा रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ रात में गायों और बछड़ों को पकड़कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका वध करता था और मांस बेचकर रुपये आपस में बांट लेता था। उसने 23 अप्रैल 2026 की रात चेला राम का पुरा क्षेत्र में एक बछड़े की हत्या कर मांस बेचने की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, इस मामले में उसके कई साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना कोपागंज में बीएनएस की धारा 109(1), 351(3), 352 तथा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के अलावा बलिया जिले के सिकंदरपुर थाने में भी गोकशी का मुकदमा दर्ज है। इस अभियान में कोपागंज थानाध्यक्ष राकेश रोहन सिंह,अनिकेत सिंह, स्वाट तथा एसओजी की टीम ने अभियान पूरा किया।