सौरभ हत्याकांड: गवाह बुलाने के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई, मेरठ कोर्ट में बहस पूरी
सौरभ राजपूत हत्याकांड में अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है, अब धारा 311 के तहत चार गवाहों को बुलाने के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई होगी। डिफेंस क ...और पढ़ें

सौरभ हत्याकांड़।
HighLights
सौरभ हत्याकांड में अभियोजन की बहस हुई पूरी
चार गवाहों को बुलाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई
डिफेंस काउंसिल ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति की
जागरण संवाददाता, मेरठ। बहुचर्चित सौरव राजपूत हत्याकांड में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे के द्वारा बहस पूरी कर ली गई है। अब धारा 311 के तहत चार गवाह बुलाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर शुक्रवार को डिफेंस काउंसिल की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर सोमवार की तिथि नियत की है।
बहस पूरी होने के बाद चार गवाह बुलाने के लिए न्यायालय में दिया था प्रार्थना पत्र
ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंदिरानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसी वर्ष मुस्कान की मुलाकात सहपाठी साहिल से हुई। मुस्कान और सौरभ के प्यार में साहिल की एंट्री होते ही बात तलाक तक पहुंच गई। सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन चला गया। साहिल और मुस्कान एक दूसरे के करीब आ गए।
मुस्कान ने बेरहमी से कर दी थी हत्या
सौरभ के लंदन से वापस आने के बाद साहिल और मुस्कान ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। शव के टुकड़े कर ड्रम में रखकर सीमेंट से भर दिया था।
पुलिस ने घटना का राजफाश करते हुए दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था। घटना बड़ी ही संवेदनशील थी दोनों पर कोर्ट में पेशी के दौरान अधिवक्ताओं ने हमला भी कर दिया था।
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सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख
अभियोजन की ओर से मुकदमे में डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे एवं डिफेंस काउंसिल के द्वारा बहस पूरी की जा चुकी है, लेकिन अभियोजन की ओर से केके चौबे द्वारा न्यायालय में चार गवाह से कुछ और सवाल पूछताछ करने के लिए उन्हें अदालत में बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर डिफेंस काउंसिल ने आपत्ति जताते हुए लिखित रूप से अदालत में आपत्ति शुक्रवार को दाखिल की। जिसकी सुनवाई पर न्यायालय ने सोमवार की तारीख लगा दी है।

