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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    आखिरी मौका! बिजली बिल हो जाएगा कम, आज ही सरकार की इस योजना का उठाए लाभ

    Updated: Sat, 15 Feb 2025 03:52 PM (IST)

    बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से योज ...और पढ़ें

    बिजली बिल हो जाएगा कम, आज ही सरकार की इस योजना का उठाए लाभ - प्रतीकात्मक तस्वीर।
    बिजली बिल हो जाएगा कम, आज ही सरकार की इस योजना का उठाए लाभ - प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण शनिवार को समाप्त हो रहा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

    15 फरवरी 2025 तक पंजीकरण कराकर छूट का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत 14 जनपदों में अब तक 10,22,463 उपभोक्ता सरचार्ज मे छूट का लाभ ले चुके हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 15 फरवरी को भी पविविनिल से जुड़े मेरठ समेतत सभी जनपदों में भुगतान कैश काउंटर देर रात तक खुले रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।

    विद्युत विच्छेदन एवं भू-राजस्व के रूप में, वसूली की कार्यवाही से बचने के लिए यह योजना एकमात्र विकल्प है। हेल्पलाइन नंबर 1912 और टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क कर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

    एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) क्या है? 

    उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS - One Time Settlement Scheme) चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य बकायेदारों को उनके बिजली बिल पर सरचार्ज में छूट देना है।

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    ओटीएस स्कीम का उद्देश्य

    इस योजना के तहत बकायेदारों को उनके बकाया बिजली बिलों का भुगतान करने में राहत दी जाती है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक बकायेदार इस योजना का लाभ उठाएं, इसलिए प्रचार-प्रसार को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

    योजना की निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई

    मुख्य अभियंता पी.के. सिंह ने सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन बकायेदारों के पंजीकरण की रिपोर्ट लें। यदि किसी उपकेंद्र में पंजीकरण कम पाया गया, तो वहां के अधिकारी व अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी।