सतर्क! ITR दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, चूक गए तो लगेगा भारी जुर्माना; जानें अपनी लास्ट डेट
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। देरी करने पर 1,000 से 5 ...और पढ़ें

इनकम टैक्स रिटर्न
HighLights
आईटीआर-1 और आईटीआर-4 की ऑनलाइन-ऑफलाइन यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने का आखरी महीना शुरू हो गया है। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर आइटीआर-1 और आइटीआर-4 की आनलाइन व आफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है।
वेतनभोगी, पेंशनभोगी और सीमित आय स्रोत वाले करदाताओं के लिए आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। सीए सौरभ मदान के अनुसार करदाताओं की आय और श्रेणी के आधार पर अलग-अलग अंतिम तिथियां तय की गई हैं।
जिन व्यापारियों और पेशेवरों के खातों का आडिट अनिवार्य नहीं है, उनके लिए आइटीआर-3 और आइटीआर-4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वहीं, जिन व्यापारियों और कंपनियों के खातों का आडिट जरूरी है, वे 31 अक्टूबर 2026 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
देरी करने पर देना होगा जुर्माना
निर्धारित समय सीमा के बाद आइटीआर दाखिल करने पर करदाताओं को विलंब शुल्क देना होगा। यदि कर योग्य आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं को 1,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।
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किसके लिए कौन-सा आइटीआर फार्म
आईटीआर-1: ऐसे व्यक्तिगत करदाता जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और आय का स्रोत वेतन, एक मकान, ब्याज आदि है। कृषि आय 5,000 रुपये तक हो सकती है।
आईटीआर-2: उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं, बल्कि पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन), एक से अधिक मकान या अन्य स्रोतों से होती है।
आईटीआर-3: ऐसे व्यक्तियों और के लिए, जो व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं।
आईटीआर-4: ऐसे व्यक्ति,और फर्म जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जो अनुमानित आय योजना के तहत व्यवसाय या पेशे से आय दिखाते हैं।
आईटीआर-5: फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एसोसिएशन, सहकारी समितियों आदि के लिए।
आईटीआर-6: कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए। आइटीआर-7: ट्रस्ट, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और अन्य पात्र संस्थाएं इस फार्म के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करती हैं।
आईटीआर भरने के लिए यह चाहिए जरूरी दस्तावेज
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड (पैन से लिंक)
- फार्म-16 (यदि आप नौकरी करते हैं)
- बैंक खाते का विवरण और पासबुक/स्टेटमेंट
- ब्याज प्रमाणपत्र (बैंक, डाकघर आदि से)
- फार्म 26एएस और एनुअल इंफार्मेशन स्टेटमेंट
- निवेश और टैक्स बचत के प्रमाण
- पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) से संबंधित दस्तावेज
- किराये की आय या अन्य आय से जुड़े दस्तावेज
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