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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 02, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    मुरादाबाद के कांठ बवाल मामले में अब 12 को होगी सुनवाई, यहां पढ़ें क्‍या है पूरा मामला

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Fri, 02 Apr 2021 07:51 AM (GMT+05:30)

    Moradabad Kanth Loudspeaker Dispute Hearing मुरादाबाद के कांठ बवाल मामले में गवाहों के रूप में कृपाल सिंह राजकुमार शर्मा कपिल देव प्रकाशवीर मुख्तियार ...और पढ़ें

    सीओ सीबीसीआइडी ने दी कोर्ट में गवाही।
    सीओ सीबीसीआइडी ने दी कोर्ट में गवाही।

    मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Kanth Loudspeaker Dispute Hearing : मैनाठेर थाने के पूर्व प्रभारी निरीक्षक व वर्तमान में सीबीसीआइडी मेरठ में तैनात सीओ सुधीर तोमर ने कांठ प्रकरण में अपनी गवाही कोर्ट में दर्ज कराई। साक्षी संख्या सात के रूप में उन्होंने घटना का विस्तृत ब्योरा कोर्ट में दर्ज कराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश सिंह आर्य व सुधीर गुप्ता ने सीओ से जिरह किया। कोर्ट में अब तक कुल सात गवाही हो चुकी है।

    गवाहों के रूप में कृपाल सिंह, राजकुमार शर्मा, कपिल देव, प्रकाशवीर, मुख्तियार अहमद, जयप्रकाश भारती और सुधीर तोमर का नाम शामिल है। केस की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कांठ थाना क्षेत्र के अकबरपुर चेंदरी गांव में जून,2014 को हिंसा और बवाल हुआ। धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। लाउडस्पीकर विवाद में महापंचायत बुलाई गई। इसे रोकने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव में तत्कालीन डीएम समेत कई पुलिस कर्मियों को चोटें आईं। प्रकरण में पुलिस की तरफ से तीन मुकदमे दर्ज किए गए। मुरादाबाद, अमरोहा व सम्भल के सौ से भाजपा कार्यकर्ता आरोपित बनाए गए। मुकदमे के आरोपित शहर विधायक र‍ितेश गुप्ता समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के चलते तत्कालीन पुलिस निरीक्षक का बयान दर्ज कराया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने उनसे जिरह की। प्रकरण में आरोपित पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनकी ओर से हाजिरी माफी दाखिल की गई। बवाल केस में अन्य 62 आरोपित भाजपाइयों की भी सुनवाई थी। सभी आरोपित कोर्ट में हाजिर रहे। 

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