ग्रेटर नोएडा में शिक्षा विभाग ने तेज किया अभियान, 14 कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण न कराने के लिए भेजा नोटिस
ग्रेटर नोएडा में शिक्षा विभाग ने बिना पंजीकरण चल रहे 14 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। पंजीकरण न ...और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा में शिक्षा विभाग ने 14 कोचिंग सेंटरों को भेजा नोटिस। (एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
14 कोचिंग सेंटरों को बिना पंजीकरण के संचालन पर नोटिस।
यूपी कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के तहत होगी कार्रवाई।
पंजीकरण न कराने पर कोचिंग सेंटरों को सील किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जिले में 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकरण नहीं करने पर संबंधित कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। कई संस्थान इसके बाद भी बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। इन्हें नोटिस के माध्यम से संचालकों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क और आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कानूनों और नियमों के तहत होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी से विधिवत पंजीकरण अथवा संचालन की अनुमति के बिना कोचिंग चलाने पर अधिनियम और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर से जारी नोटिस में 22 जून 2026 को लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे का भी उल्लेख किया गया है।
आदेश में बताया गया है कि इस हादसे में 15 छात्र-छात्राओं की असमय मौत हुई थी। इसके बाद कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। विभाग ने पंजीकरण के साथ संस्थानों में जरूरी सुरक्षा मानकों और औपचारिकताओं का पालन करने के लिए कहा है।
इन संस्थानों को जल्द पंजीकरण कराने के दिए गए नोटिस
द आईडी कोचिंग सेक्टर-62, नोएडा, दा ब्रिज टू सक्सेस सेक्टर-59, विवेकानंद एकेडमी, श्री चेतन सी-56, लम्बरी एजुकेशन, कैरियर कोचिंग, कैरियर अड्डा, विजन स्कूल समिति सेक्टर-15, शाइन एजुकेशन सेंटर, ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र शाहबेरी, अवध्या एजुकेशन एकेडमी, लाइफ सक्सेस एकेडमी सोरखा, प्राफिट लर्निंग इंग्लिश क्लास सर्फाबाद और आशा एकेडमी को नोटिस जारी कर जल्द ही पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण कराने और मानकों को पूरा नहीं करने पर इन्हें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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