पंचशील ग्रीन 1 रजिस्ट्री विवाद: हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दिया 90 दिन का अल्टीमेटम
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन 1 सोसाइटी के F-1 और F-2 टावरों की फ्लैट रजिस्ट्री छह साल से अटकी थी। प्राधिकरण और बिल्डर के विवाद के कारण निवासियों ...और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन 1 सोसाइटी के F-1 और F-2 टावरों की फ्लैट रजिस्ट्री छह साल से अटकी थी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील ग्रीन 1 सोसायटी के फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए हाइकोर्ट ने प्राधिकरण को 90 दिनों का समय दिया है। इस सोसाइटी में कुल 18 टावर हैं, जिसमें से 16 टावर के फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है।
एफ-1 व एफ-2 टावर की रजिस्ट्री करीब 6 सालों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की रस्साकसी के बीच अटका हुआ है। ऐसे में इन दो टावर के लोग नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दूबे के नेतृत्व में हाइकोर्ट चले गए। हाइकोर्ट ने इस मामले में 90 दिनों में इसे पूरा करने के लिए कहा है।
दीपक दूबे ने कहा कि सभी निवासी परिवार की तरह हैं, और हम लोग ऐसे पीड़ित खरीदारों के साथ हर संभव तरीके से खड़े रहेंगे। सोसाइटी निवासी अखिलेश्वर ने बताया कि रजिस्ट्री के अलावा आंतरिक समस्या से भी जूझ रहे थे। यहां एओए में मतदान का अधिकार भी नहीं है।
एओए के द्वारा सिर्फ 16 टावर तक ही सफाई का काम कराया जाता है। ऐसे में कोर्ट जाने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित थे। सोसायटी के अंदर सौतेले व्यवहार किया जाता है। ऐसे में हाइकोर्ट के फैसले की लोगों ने सराहना की है।
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नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि इस तरह की समस्या से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसायटी गुजर रही है, जहां बिल्डर प्राधिकरण के बीच खींचतान से रजिस्ट्री बाधित हो रही है। हाइकोर्ट के निर्देश के बाद निवासियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दुसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
इस मौके पर अभिषेक, हरप्रीत सिंह, अखिलेश दीक्षित, संदीप, करुणेश, जीसी पंत, रमेश मिश्रा, राहुल और आदित्य आदि मौजूद रहे।
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