पीलीभीत: पति ने दिया तीन तलाक, देवर से जबरन कराया हलाला; FIR दर्ज होने के बाद भी यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
पीलीभीत में एक महिला को पति ने तीन तलाक देकर देवर से हलाला कराया, फिर भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराओं में FIR दर्ज ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
थाने की पुलिस ने तीन तलाक की धारा लगाई न दुष्कर्म की
सीओ ने कहा, बयान एवं विवेचना में बढ़ाई जाएंगी धाराएं
संवाद सूत्र, न्यूरिया (पीलीभीत)। पांच वर्ष पहले निकाह करने वाली महिला को ससुराल में यातनाएं दी गईं। दहेजलोभी पति व ससुराल वालों ने उन्हें पीटा। तीन तलाक देकर घर से निकाला, इसके बाद दोबारा निकाह की बात कहकर देवर से हलाला कराया। पीड़ित ने तहरीर में घटनाक्रम का उल्लेख किया, इसके बावजूद न्यूरिया थाना पुलिस ने धाराओं में खेल कर दिया।
शुक्रवार को उनके पति समेत समेत नौ ससुराल वालों पर सिर्फ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और प्रताड़ित करने जैसी धारा में प्राथमिकी लिखी। इस पर सवाल उठा तो सीओ ने कहा कि बयान दर्ज होने एवं विवेचना में धाराएं बढ़ाई जाएंगी।
पीड़ित महिला ने बताया कि उनका निकाह सुनगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले युवक से हुआ। दो संतानें होने के बाद भी पति व ससुराल वाले पांच लाख रुपये व कार की मांग करते हुए प्रताड़ित करते रहे। विरोध करने पर पिछले वर्ष पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। इसके कुछ समय बाद ससुराल वाले बातचीत के बहाने मायके में आए। उस दिन पिता मजदूरी करने गुजरात गए थे।
आरोप है कि पति व उसके स्वजन दोबारा निकाह का दबाव बनाकर ससुराल ले गए। वहां देवर से जबरन हलाला कराया, फिर पति से दोबारा निकाह पढ़वा दिया। इसके बाद भी आरोपित प्रताड़ित करते रहे। 30 मई को मारपीट कर दोबारा ससुराल से निकाल दिया। कहा कि कार व पांच लाख रुपये लेकर आओ। समझौते के प्रयास असफल होने पर 13 जून को मां ने असम चौकी में शिकायत की मगर, सुनवाई नहीं हुई।
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इसकी जानकारी पर 20 जून को आरोपितों ने रास्ते में घेरकर पीटा, बेटी छीनने का प्रयास किया। इसके बाद एसपी के आदेश पर न्यूरिया थाने में पति समेत नौ के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी जा सकी। प्राथमिकी में हलाला व तीन तलाक की बात तहरीर में लिखी, इसके बावजूद पुलिस ने संबंधित धाराएं नहीं लगाईं।
इस पर न्यूरिया थाना प्रभारी निरीक्षक दिगंबर सिंह से सवाल हुआ तो टालमटोल कर गए। वहीं, सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि दहेज उत्पीड़न समेत प्रताड़ित करने, मारपीट करने समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की गई। तीन तलाक की धारा भी विवेचना के दौरान लगाई जाएगी। वहीं, देवर से निकाह होने के साक्ष्य उपलब्ध कराने व 164 के बयान के बाद ही दुष्कर्म की धारा लगाई जाएगी।