औरेया के दिबियापुर में नहीं चलेगा बुलडोजर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के दिबियापुर नहर बाजार में गुरुवार सुबह प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश पर अर्जेंट ...और पढ़ें

HighLights
दिबियापुर में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित भूमि का मामला।
कोर्ट ने घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाई।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के दिबियापुर नहर बाजार में गुरुवार सुबह प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुधवार देर शाम अर्जेंट बेसिस पर यह मामला मुख्य न्यायमूर्ति के आदेशानुसार जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने सुना। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए घरों और दुकानों के ध्वस्तीकरण पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है।
सुमन देवी और तीन अन्य याचीगण ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका दायर की है। प्रकरण में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। याचीगण का दावा है कि उनके मकान और दुकान उन जमीनों पर बने हैं जो 1987 से 1991 के बीच सरकार की नसबंदी प्रोत्साहन योजना के तहत आवंटित की गई थी।
राज्य सरकार के वकील ने क्या दलील दी?
राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद याचीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। दिबियापुर के नहर बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था।
कोर्ट को बताया गया कि गुरुवार सुबह छह बजे ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। इसलिए यह मामला शाम 6.40 बजे सुना गया।