सरकारी रिकार्ड में मृत घोषित चंदा देवी को इलाहाबाद HC से मिला न्याय, बहाल हुआ पूरे परिवार का राशन
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित चंदा देवी को न्याय दिलाते हुए उनके परिवार का राशन कार्ड बहाल कराया। प्रयागराज के डीएम-डीएसओ ने कोर् ...और पढ़ें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फाइल फोटो।
HighLights
प्रयागराज के डीएम-डीएसओ ने कोर्ट में मानी गलती
तीन अगस्त तक नया कार्ड जारी करने का निर्देश
यमुनापार में हंडिया तहसील निवासी हैं चंदा देवी
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी रिकार्ड में ‘मृत’ घोषित प्रयागराज की चंदा देवी को न्याय दिला दिया है। आज शुक्रवार को न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष जिलाधिकारी (डीएम) मनीष कुमार वर्मा, जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने गलती मानी। खंडपीठ ने कहा है कि सोमवार तीन अगस्त तक पूरे परिवार का राशन कार्ड बहाल कर संशोधित कार्ड सौंपा जाए। यह कार्ड जिला आपूर्ति निरीक्षक को स्वयं उपलब्ध कराना होगा। वही इसके लिए दस्तावेज प्राप्त करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को एक यूनिट वाला नया अस्थायी राशन कार्ड जारी कर दिया गया है।
पूरे परिवार की छह यूनिट काट दी गई थी
हंडिया तहसील के वारी गांव निवासी चंदा देवी के पति साधु राम की मृत्यु 25 जनवरी 2021 को हो गई थी। आरोप है कि तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक नंद किशोर यादव ने पति की एक यूनिट हटाने के बजाय 14 अप्रैल 2025 को पूरे परिवार की सभी छह यूनिट ही काट दी। कारण बताया कि कार्डधारक चंदा देवी की भी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वह जीवित थीं।
डीएम ने चंदा देवी का मूल आधार कार्ड भी सौंपा
इस गलती के कारण चंदा देवी का परिवार पिछले कई महीनों से राशन से वंचित था। दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने गुरुवार को जिलाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) व ग्राम प्रधान को तलब किया था।शुक्रवार को डीएम और डीएसओ कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने गलती स्वीकार की। डीएम ने चंदा देवी का मूल आधार कार्ड भी सौंपा।
24 घंटे में यूनिट जोड़कर राशन कार्ड जारी करें
कोर्ट ने कहा- यह बड़ी भूल है। इसमें परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर मुखिया को ही मृत मानकर पूरे परिवार की यूनिट काट दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जैसे ही चंदा देवी परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड उपलब्ध कराएंगी, 24 घंटे के भीतर सभी की यूनिट जोड़कर उन्हें नया राशन कार्ड जारी किया जाय। पूर्व में जो राशन परिवार को नहीं मिला है, वह भी निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाए। अदालत ने कहा, हमें बताया गया है कि नंद किशोर यादव को किसी दूसरे मामले में निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है।