अब्बा-चाचा की मौत के बाद बेबस हुआ अतीक का बेटा अली, कोर्ट में लगाई सरकारी वकील देने की गुहार
माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ दर्ज गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा अब सरकारी वकील लड़ेंगे। अली ने कोर्ट ...और पढ़ें

HighLights
माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का गैंग्सटर एक्ट मुकदमा अब सरकारी वकील लड़ेंगे।
अब्बा की मौत के बाद अली ने कोर्ट में वकील न मिलने की गुहार लगाई थी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल ऐड के चीफ डिफेंस काउंसिल को नियुक्त किया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ दर्ज गैंग्सटर एक्ट का मुकदमा अब सरकारी वकील लड़ेंगे। अली अहमद ने कोर्ट में इसके लिए गुहार लगाई थी। जिला अदालत में मुकदमे में पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लीगल ऐड के चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता को नियुक्त किया है।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस की ओर से अतीक के बेटे अली अहमद व मो. अरशद कटरा, कैश अहमद, राकेश उर्फ नाकेश, शारूक उर्फ शाहरुख, सदाकत खान व नियाज अहमद के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया।
गैंग्सटर एक्ट के मामले में 15 सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अली अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अली ने कहा कि उसके अब्बा और चाचा की मौत के बाद कोई अधिवक्ता उसकी पैरवी के लिए तैयार नहीं है।
दूसरे अभियुक्तों ने भी न्यायालय से गुहार लगाते हुए मुकदमे की पैरवी के लिए सरकारी खर्च पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने की याचना की।
इस पर एडीजे अनुराधा पुंडीर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र जारी करते हुए संज्ञान लेने के लिए कहा। तब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला अदालत में अली के मुकदमे की पैरवी के लिए लीगल ऐड के चीफ डिफेंस काउंसिल विकास गुप्ता को नियुक्त किया।
