यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 15, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Prayagraj News: कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का चला बुलडोजर, तालाब पर किए गए अवैध कब्जे 17 घरों को गिराया
मेजा तहसील प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर तालाब की ज़मीन पर किए गए अवैध कब्ज़े को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। एस.डी.एम. मेजा सुरेंद्र प्रताप यादव और तहसी ...और पढ़ें

HighLights
- तालाब की ज़मीन से अवैध कब्ज़ा हटा
- कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई
- 17 अवैध घरों को किया गया ध्वस्त
संवाद सूत्र, मेजा। तहसील प्रशासन द्वारा गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन पर किए गए अवैध तरीके से कब्जे को बुलडोजर से गिरवाया गया। मौके पर नवागत एसडीएम मेजा सुरेंद्र प्रताप यादव, तहसीलदार मेजा आकांक्षा मिश्रा, राजस्व कर्मी और पुलिस बल तैनात रहा।
विकास खंड मेजा के पथरा ग्राम पंचायत के नारी राजस्व गांव के तालाब की भूमि पर 17 लोगों ने अवैध मकान बनाकर कब्जा कर रखा था। याचिका कर्ता बसंतलाल द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की प्रभावी पैरवी वकील सच्चिदानंद तिवारी ने की। कोर्ट से बेदखली का आदेश हुआ।
कुछ लोगों ने बेदखली के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा उनकी अपील को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही अवैध कब्जा धारक कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा एक सप्ताह से अधिक समय पूर्व नोटिस दी गई लेकिन अवैध कब्जाधारकों ने कब्जा को खाली नहीं किया था।
एसडीएम मेजा ने बताया कि कोर्ट का फुल आदेश आने के बाद गुरुवार को बुलडोजर से तालाब की जमीन पर किए गए 17 अवैध घरों को कब्जे से मुक्त करवाया गया।