अब नहीं काटने पड़ेंगे पार्सल ऑफिस के चक्कर, 31 जुलाई से घर बैठे कर सकेंगे ट्रेनों में लगेज बुकिंग
भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ट्रेन में सामान की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर
HighLights
ट्रेन में सामान की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू होगी।
यह सुविधा 31 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी।
यात्री टिकट बुकिंग के दौरान ही लगेज का ब्योरा दे सकेंगे।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ट्रेन में यात्रा के दौरान भारी-भरकम सामान की बुकिंग के लिए अब रेलवे स्टेशन पर लाइन लगाने या पार्सल ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज की 'ऑनलाइन बुकिंग' सुविधा शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है।
यह नई व्यवस्था पूरे देश में 31 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) की पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) व पैसेंजर मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) विंग और आईआरसीटीसी को आपस में तालमेल बनाकर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जरूरी बदलाव और टेस्टिंग पूरी करने को कहा है।
अब यात्री टिकट बुकिंग के दौरान ही अपने साथ ले जाने वाले पर्सनल लगेज का ब्योरा दर्ज कर सकेंगे। स्क्रीन पर ही श्रेणीवार मुफ्त सामान की सीमा, अधिकतम स्वीकृत वजन, प्रतिबंधित सामान की सूची और सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लगने वाली पेनाल्टी का ब्योरा प्रदर्शित होगा।
संयुक्त निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) रोहित कुमार ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को इस बाबत निर्देश भेज दिए गए हैं। यात्रियों को पार्सल काउंटर के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
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हालांकि थ्री-एसी, थ्री एसी-इकोनामी और एसी चेयर कार जैसी श्रेणियों में 'फ्री अलाउंस' ही 'अधिकतम स्वीकृत सीमा' है। इसलिए इन श्रेणियों में अतिरिक्त (एक्सेस) लगेज बुक करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वह कोई विशेष चार्जेबल केस न हो।
क्या है लगेज की सीमा
- यात्रा की श्रेणी मुफ्त सामान छूट सीमा कोच में अधिकतम स्वीकृत सीमा
- एसी प्रथम श्रेणी 70 किलो 15 किलो 150 किलो
- एसी द्वितीय श्रेणी 50 किलो 10 किलो 100 किलो
- एसी तृतीय श्रेणी 40 किलो 10 किलो 40 किलो (अतिरिक्त की छूट नहीं)
- स्लीपर श्रेणी 40 किलो 10 किलो 80 किलो
- जनरल श्रेणी 35 किलो 10 किलो 70 किलो
क्या है व्यवस्था
यदि किसी यात्री को फ्री लिमिट से ज्यादा लगेज बुक कराना होता है, तो उसे ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन के लगेज/पार्सल काउंटर पर जाकर वजन कराना और पर्ची बनवानी पड़ती है, अब यह ऑनलाइन होगा। डिब्बे के भीतर ले जाने वाले सूटकेस या ट्रंक की अधिकतम माप 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी हो सकेगी।
बिना बुकिंग के पकड़े जाने पर सामान्य लगेज रेट का छह गुना जुर्माना वसूला जाएगा। आतिशबाजी, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ, एसिड और व्यावसायिक बिक्री का सामान पैसेंजर डिब्बे में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। फ्री सीमा से अधिक और अधिकतम स्वीकृत सीमा के भीतर सामान ले जाने पर सामान्य लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क देना होगा।