Prayagraj Cold Storage Incident : कारखाना अधिनियम में बिना पंजीयन ही शीतगृह चला रहे थे सपा नेता, हुआ था भयावह हादसा
प्रयागराज में सपा नेता के शीतगृह में हुए हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। कारखाना अधिनियम के तहत शीतगृह पंजीकृत नहीं था और बिना पंजीयन के ही संचालित हो र ...और पढ़ें

प्रयागराज के चंदापुर में आदर्श कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया का टैंक फटने के बाद क्षतिग्रस्त भवन। जागरण आर्काइव
HighLights
बिल्डिंग गिरने से मलबे के कारण फटी अमोनिया गैस पाइप, चैंबर पहले गिरा फिर फटी पाइप
कई बार नोटिस भेजने के बाद भी अंसार अहमद ने नहीं दिया कोल्ड स्टोरेज की फिटनेस रिपोर्ट
श्रम विभाग की पांच सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट उपनिदेशक कारखाना ने एडीएम को सौंपी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सपा सरकार में मंत्री रहे अंसार अहमद के शीतगृह में भयावह हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था। बिना पंजीयन के ही संचालित किया जा रहा है। क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना ने 22 अक्टूबर 2024 को शीतगृह का निरीक्षण कर मेमो जारी किया था। इसके बाद कई नोटिस विभाग की ओर से अंसार अहमद को जारी कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
राज्य मंत्री के निर्देश पर जांच शुरू है
प्रकरण में सात विभागों को जांच प्राथमिक रिपोर्ट देने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में पांच विभागों की रिपोर्ट आ सकी है। रिपोर्ट के अनुसार बिल्डिंग गिरने से मलबे के कारण अमोनिया गैस की पाइप फटी। चैंबर पहले गिरा फिर पाइप फटी थी। वहीं राज्य मंत्री उद्यान (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश सिंह के निर्देश पर विभाग की ओर से 24 मार्च को जांच शुरू हो गई है।
दो को छोड़ अन्य विभागों की जांच रिपोर्ट
घटना वाले दिन ही डीएम मनीष कुमार वर्मा ने एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह की अध्यक्षता में सात सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित किया था। कमेटी ने श्रम विभाग कारखाना, विद्युत, अग्निशमन, उद्यान, लोक निर्माण, पीडीए व नगर निगम को दो से तीन दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। निगम और पीडीए को छोड़कर अन्य विभागों ने प्राथमिक रिपोर्ट दे दिया है, जिनमें अग्निशमन विभाग ने एनओसी देने की रिपोर्ट दी है।
निरीक्षण टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
श्रमायु्क्त एवं निदेशक कारखाना उप्र द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच के लिए उप निदेशक कारखाना प्रयागराज कमल किशोर पांडेय, उप श्रमायुक्त सुमित कुमार, सहायक श्रमायुक्त डाॅ.संजय कुमार लाल, सहायक निदेशक कारखाना वाराणसी क्षेत्र नवदीप कुमार श्रीवास्तव व श्रम प्रवर्तन अधिकारी सचिन द्विवेदी को टीम में शामिल किया गया।
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निरीक्षण में पंजीयन मामला उजागर
निरीक्षण में पता चला कि शीतगृह का कारखाना अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं हुआ था। बताया गया कि उप्र कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत शीतगृह का प्रारंभिक पंजीकरण लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा पंजीयन के समय तथा बाद में नवीनीकरण के दौरान भवन के सुदृढ़ निर्माण के संबंध में सक्षम इंजीनियर का प्रमाण पत्र तथा मशीनरी के बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है।
मेमो जारी किया गया था
कोल्ड स्टोरेज द्वारा कारखाना अधिनियम में निर्माण प्रक्रिया को लेकर बार-बार क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना प्रयागराज क्षेत्र द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को निरीक्षण कर मेमो जारी किया गया था। मेमो का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस दिया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि शीतगृह परिसर, भवन का नक्शा व स्थायित्व का प्रमाण पत्र भी प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है।
जर्जर बिल्डिंग में ओवरलोड भंडारण हादसे की मुख्य वजह
उप निदेशक कारखाना ने बताया कि जर्जर बिल्डिंग में ओवरलोड भंडारण हादसे की मुख्य वजह है। अमोनिया प्लांट (टैंक व मशीनरी) सुरक्षित है, पाइप क्षतिग्रस्त हुई है जिससे अमोनिया का रिसाव हुआ।
एडीएम बोलीं- कार्रवाई कराई जाएगी
एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह का कहना है कि मेसर्स आदर्श कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री चंदापुर मोरहूं, फाफामऊ में अमोनिया रिसाव व भवन के गिरने की घटना की प्राथमिक जांच रिपोर्ट विभिन्न विभागों की ओर से आ गई है। इसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह शीतगृह कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था, जिसके लिए कार्रवाई कराई जाएगी।