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कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, प्रयागराज जिला अदालत का फैसला

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Mon, 29 Jun 2026 06:42 PM (IST)

प्रयागराज जिला अदालत ने कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध मामले में अभियुक्त राहुल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज कर ...और पढ़ें

प्रयागराज की कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज की।

प्रयागराज की कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज की।

HighLights

  1. अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) का आदेश

  2. बिहार के पटना निवासी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अवैध कफ सीरप मामले में बिहार के पटना निवासी कारोबारी राहुल कुमार श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सोमवार को यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रजनीश कुमार मिश्रा उभयपक्ष की दलीलें सुनने के बाद दिया। राहुल कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध एयरपोर्ट थाने में एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है।

प्राथमिकी दर्ज की गई थी

अभियोजन के अनुसार औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल की तहरीर पर लखनपुर स्थित फर्म मेसर्स एमके हेल्थकेयर के प्रोपराइटर मो. सैफ के विरुद्ध कोडीनयुक्त कफ सीरप के गैर-चिकित्सकीय उपयोग और अवैध बिक्री के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान सह-आरोपित के बयान, बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी बिल के आधार पर पटना निवासी राहुल कुमार श्रीवास्तव का नाम सामने आया।

बचाव पक्ष की दलील 

आरोप है कि उसने एमके हेल्थकेयर से करीब 40 लाख रुपये का फेंसेडिल कफ सीरप और जेके फार्मा से लगभग 60 लाख रुपये का कफ सीरप खरीदकर निर्धारित स्थान पर न पहुंचाते हुए अवैध रूप से बेच दिया। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपित लाइसेंसधारी कारोबारी है। उसके पास से कोई प्रतिबंधित दवा बरामद नही हुई और केवल सह-आरोपित के बयान के आधार पर उसे फंसाया गया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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