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    UP बेसिक शिक्षा परिषद के 30 हजार सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी, प्राथमिक के 19,000 एवं उच्च प्राथमिक के 11,000 अध्यापक

    By Awadhesh Pandey Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 14 Jul 2026 02:33 PM (IST)

    हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 हजार सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की है, जिसमें 19 हजार प्राथमिक और 11 हजार उच्च प्राथमिक शिक्षक शा ...और पढ़ें

    बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने यूपी के सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की।

    बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने यूपी के सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की।

    HighLights

    1. हाई कोर्ट के आदेश पर परिषद सचिव ने सार्वजनिक की सरप्लस शिक्षकों की सूची

    2. 17 जुलाई तक प्रभावित शिक्षक दे सकेंगे आपत्ति, कोर्ट में अगली सुनवाई 20 को

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की सूची हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने जारी की है। इसमें प्राथमिक के करीब 19,000 एवं उच्च प्राथमिक के 11,000 शिक्षकों को सरप्लस दिखाया गया है।

    कोर्ट के निर्णय के क्रम में परिषद अग्रिम कार्यवाही करेगा

    इस सूची का अवलोकन कर विसंगति मिलने पर प्रभावित शिक्षक 17 जुलाई तक कोर्ट में आपत्ति दे सकेंगे। मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 20 जुलाई निश्चित की है। कोर्ट के निर्णय के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद अग्रिम कार्यवाही करेगा।

    शिक्षकों ने आपत्ति जताई थी 

    बेसिक शिक्षा परिषद ने नवंबर में समायोजन-3 की प्रक्रिया शुरू की थी। सरप्लस शिक्षकों की सूची जब दिसंबर में जारी की गई तो उसमें शामिल कई शिक्षकों ने आपत्ति कर बताया कि उनका नाम गलत तरीके से सरप्लस की सूची में रखा गया है।

    हाई कोर्ट में शिक्षकों ने याचिका लगाई 

    प्रभावित शिक्षकों का समायोजन किया जाता, उसके पहले ही कई शिक्षकों ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विरुद्ध गलत तरीके से सरप्लस दर्शाए जाने का आरोप लगाकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिए थे कि वह सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी करे, जिससे शिक्षक यह जान सकें कि उन्हें किस आधार पर सरप्लस दर्शाया गया है।

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    जनपद, ब्लाकों के स्कूलों के अध्यापकों की सरप्लस सूची 

    इसी क्रम में यह सूची जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस जनपद, किस ब्लाक के किस विद्यालय में कौन-कौन शिक्षक सरप्लस हैं और उसमें छात्र संख्या कितनी है। मामले में अब कोर्ट के निर्णय के क्रम में समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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