रायबरेली में KTL समेत तीन पानी प्लांट का निरीक्षण, मिलीं खामियां; खाद्य विभाग ने चलाया अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने रायबरेली में केटीएल समेत तीन पानी प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें केटीएल में बिल पर लाइसेंस नंबर न होना और बैच रजिस्टर न मिलना ...और पढ़ें

HighLights
केटीएल ऑटोमोबाइल के पानी प्लांट में मिलीं खामियां।
दो बंद प्लांटों को लाइसेंस सरेंडर करने के निर्देश।
खाद्य विभाग ने रायबरेली में चलाया शुद्ध पेयजल अभियान।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। लाेगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने केटीएल आटोमोबाइल प्रा. लि. समेत तीन पानी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर चेताया गया और सुधार नोटिस दी जाएगी। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय च खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने केटीएल आटोमोबाइल प्रा.लि. हरचंदपुर का निरीक्षण किया।
केटीएल आटोमोबाइल का बूद ब्रांड पानी का प्लांट है। निरीक्षण के दौरान खामियां मिली। शिवशक्ति बेवरेज लिमिटेड हरचंदपुर का परिसर बंद मिला। इस पर संचालक को व्यवसाय संचालित न होने की स्थिति में अपना खाद्य लाइसेंस सरेंडर करने के निर्देश दिए गए।
जेएस एक्वा कसेहटी का प्लांट भी क्रियाशील नहीं मिला। निरीक्षण के समय प्रयोगशाला तकनीशियन व संचालक दोनों ही मौके पर उपस्थित नहीं मिले। खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी अभिलेखों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिकचंद्र सिंह का कहना है कि केटीएल आटोमोबाइल का पानी प्लांट भी है। यहां कई खामियां मिली, बिल एनवाइस पर फूड लाइसेंस नंबर नहीं अंकित मिला। जो पानी की आपूर्ति होती है, उसमें यदि किसी लाट में गड़बड़ी हो, उसे वापस मंगाना हो तो उसके लिए लाट े के अनुसार आपूर्ति का रजिस्टर नहीं मिला।
कारोबार बंद होने पर सरेंडर कराएं लाइसेंस
जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गए कि जनपद में यदि कोई खाद्य व्यवसाय स्थायी रूप से बंद हो जाता है तो संचालक को कारोबार बंद होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करें। इसके साथ ही अपना खाद्य लाइसेंस सरेंडर करना अनिवार्य है। इससे अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सकेगा।