रामपुर: 'अफसरों के खिलाफ भड़काने' के मामले में घिरे आजम खान, 18 जुलाई को आएगा बड़ा फैसला
सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में निचली अदालत के बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर बहस पूरी हो गई है। रामपुर सेशन कोर्ट अब इस मामले में ...और पढ़ें

आजम खान
HighLights
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फैसल खां ने दर्ज कराया था मुकदमा
जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक मामले में निचली अदालत से बरी होने के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील पर मंगलवार को बहस पूरी हो गई। अब 18 जुलाई को फैसला आ सकता है। बहस के दौरान अपीलकर्ता फैसल खां लाला भी कोर्ट में मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला ने ही शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को आजम खान पर मुकदमा दर्ज कराया था।आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी।
उसमें आजम खान लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे। आजम खान अपने भाषण में कह रहे थे कि ये अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। यह जिन जिलों में रहे हैं, वहां कमजोरों को तेजाब डालकर गलाया है।
उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। 18 दिसंबर 2025 को न्यायालय ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ फैसल खां लाला द्वारा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील की गई थी।