Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और बड़ी कार्रवाई: 22 भवनों को फायर विभाग का नोटिस, 7 दिन की मोहलत

    Updated: Tue, 07 Jul 2026 07:11 PM (IST)

    अग्निशमन विभाग ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 22 भवनों में आग से बचाव के अपर्याप्त इंतजामों को लेकर नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी को सात दिनों क ...और पढ़ें

    आजम खान

    आजम खान

    HighLights

    1. भवनों में आग से बचाव के इंतजाम मानक के अनुसार पर्याप्त नहीं मिले

    जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को आरडीए (रामपुर विकास प्राधिकरण) के बाद अब अग्निशमन विभाग की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। अग्निशमन विभाग की टीम ने नोटिस में कहा है कि यूनिवर्सिटी में बने 22 भवनों में आग से बचाव के उपाय मानक के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह द्वारा जारी नोटिस में मानकों को सात दिन में पूरा करने और भवनों के स्पष्ट मानचित्र एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है।

    आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। पहले आयकर विभाग लखनऊ ने यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया था। साथ ही आयकर विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं, टैक्स चोरी और लगभग 450 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का आरोप लगाया था।

    इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई शुरू कर दी। आरडीए और अग्निशमन विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया था। आरडीए की जांच में पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शा पास कराए 38 भवन बनाए गए हैं। जांच में केवल दो भवनों के ही नक्शे पास मिले।

    बाकी 38 भवनों के संंबंध में आरडीए द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया था। आरडीए द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद जौहर ट्रस्ट के पास इन अवैध निर्माण को जुर्माना भरकर वैध कराने या हाई कोर्ट से स्टे लेने का विकल्प बचता है, लेकिन आरडीए ने एक तरफा स्टे रोकने के लिए हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।

    खबरें और भी

    आरडीए की कार्रवाई के बाद अब अग्निशमन विभाग ने भी नोटिस जारी किया है। अग्निशमन विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी में बने डिपार्टमेंट आफ फार्मेसी, स्टाफ क्लब, फैकल्टी आफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी आफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी आफ ला, एडमिशन बिल्डिंग, मुमताज लाइब्रेरी, एडमिन बिल्डिंग आदि 22 भवनों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले।

    इन भवनों में फायर सेफ्टी के नाम पर एक या दो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर ही पाए गए। इन्हें मानक के अनुसार अपर्याप्त मानते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह की ओर से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है।

    नोटिस में कहा है कि जिन भवनों का निरीक्षण किया गया है, उनके स्पष्ट मानचित्र एवं अन्य दस्तावेज उनके कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं। आग से बचाव के मानक भी सात दिन में पूरे किए जाएं।

    यह भी पढ़ें- रामपुर: 'अफसरों के खिलाफ भड़काने' के मामले में घिरे आजम खान, 18 जुलाई को आएगा बड़ा फैसला