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    'न्याय पालिका पर भरोसा था और इंसाफ किया', आजम व अब्दुल्ला की सजा 10 साल हुई तो आखिर क्यों बोले पूर्व मंत्री नवेद मियां?

    Updated: Sun, 24 May 2026 08:29 AM (IST)

    दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान की अपील पर आजम खान और अब्दुल्ला की सजा 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नवेद मियां ने इस फैसले प ...और पढ़ें

    नवेद मियां और अब्दुल्ला।

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    जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान नवेद मियां भी सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला की सजा बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने भी इसे लेकर अपील दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी। तब वह हाई कोर्ट चले गए थे।

    हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। उनके द्वारा ही सबसे पहले अब्दुल्ला की आयु को लेकर मुद्दा उठाया गया था। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए स्थानीय अदालत को उनका पक्ष सुनने के आदेश दिए थे।

    नवेद मियां ने कहा, न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था, इंसाफ किया

    नवेद मियां ने हाई कोर्ट के आदेश के साथ अपना पक्ष रखने के लिए स्थानीय न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया था। शनिवार को सेशन कोर्ट द्वारा आजम खान की सजा बढ़ाए जाने के फैसले पर नवेद मियां ने कहा कि उन्हें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था। न्यायालय ने इंसाफ किया है।

    अधिवक्ताओं की बात

    'हमने सजा बढ़ाने को लेकर अपील की थी। हमारा प्रयास था कि आजीवन कारावास तक की सजा हो। न्यायालय ने हमारी अपील स्वीकार की और हमारा पक्ष सुना। न्यायालय ने सात साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है और जुर्माने की धनराशि में भी वृद्धि की है। न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं। -सीमा राणा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता।'

    'निचली अदालत ने अपनी शक्ति के अनुरूप अधिकतम सात साल की सजा सुनाई थी, जबकि आइपीसी की धारा 467 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। आइपीसी 75 में इस तरह के मामलों में सजा वृद्धि का प्रविधान भी है। इसका इस्तेमाल करते हुए सजा बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा अपील का प्रस्ताव भेजा गया था। - राकेश कुमार मौर्य, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी।'

    'एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील पर सजा बढ़ाने का फैसला आया है। अपीलीय न्यायालय के फैसले की प्रति मिलने पर उसका अध्ययन करेंगे। यदि जरूरत पड़ेगी तो आजम खान और अब्दुल्ला को अधिकतम दंड दिए जाने के लिए हाई कोर्ट में अपील का प्रस्ताव दिया जाएगा। - स्वदेश शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता।'

    'मुकदमे में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां की ओर से रिवीजन हमारे द्वारा दाखिल किया गया था। याचिका में हमने भी सजा बढ़ाए जाने को लेकर पैरवी की थी। न्यायालय ने फैसला हमारे पक्ष में दिया। हम न्यायालय के फैसले का आदर करते हैं। - संदीप कुमार सक्सेना, नवेद मियां के अधिवक्ता।'

    'न्यायालय में सजा बढ़ाने को लेकर अपील पर फैसला आया है। हमने अभी फैसले का अध्ययन नहीं किया है। फैसले की प्रति मिलने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। - नासिर सुल्तान, आजम खां के अधिवक्ता।

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